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Rewari News: 30 रुपये अतिरिक्त टोल टैक्स वसूलने के मामले में लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना
Mon, 01 Apr 2024 03:53 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 01 Apr 2024 03:53 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। रेवाड़ी-जैसलमेर हाईवे (एनएच-11) स्थित काठूवास टोल प्लाजा पर एक कार चालक से 30 रुपये अतिरिक्त टोल टैक्स वसूलने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने टोल टैक्स चलाने वाली कंपनी के खिलाफ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश में लिखा जब से वाद दायर किया उस समय से आदेश होने तक के समय राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित एक माह में शिकायतकर्ता को दें। 1 माह से ज्यादा देरी होने पर ब्याज 12 प्रतिशत से देना होगा।
रेवाड़ी कोर्ट के एडवोकेट कैलाश चंद ने बताया कि रेवाड़ी निवासी रामकिशन सैनी अपनी निजी कार में परिवार सहित 13 सितंबर 2022 को सुबह 6:17 मिनट पर रेवाड़ी से नारनौल गए थे। जब उनकी कार हाईवे पर पड़ने वाले काठूवास टोल प्लाजा पर पहुंची तो फास्ट टैग से नियमानुसार 65 रुपये का भुगतान ऑटोमेटिक कट गया, जिसके बाद वे उसी दिन सुबह 8:17 बजे वापस आ गए। जब नारनौल से रेवाड़ी आ रहे थे और दोबारा से काठूवास टोल प्लाजा को क्रॉस करने लगे तो नियमानुसार उसी दिन (24 घंटे में वापस) आने पर फास्ट टैग से 35 रुपए ऑटोमेटिक कटने थे, क्योंकि 24 घंटे में वापसी करने पर नियमानुसार आधे पैसे लेने का प्रावधान है, लेकिन टोल टेक्स प्लाजा ने 35 रुपए की बजाय 65 रुपए काट लिए। इसके बाद रामकिशन सैनी ने उसी समय इसका विरोध भी किया, लेकिन टोल प्लाजा कर्मचारियों ने उनकी सभी बातों को दरकिनार कर दिया।
नोटिस देने के बाद पैसे आधे किए वापस
इसके बाद शिकायतकर्ता ने इसको लेकर एक कानूनी नोटिस भी भिजवाया। नोटिस प्राप्त होने के तुरंत बाद टोल टैक्स प्लाजा ने 30 रुपये की राशि शिकायतकर्ता के खाते में जमा कर दी थी, लेकिन तब तक शिकायतकर्ता कानूनी प्रकिया में चला गया था और ये भी मकसद था कि ये टोल टैक्स चलाने वाले व्यक्ति आमजन को परेशान करना बंद करे। इसके लिए कुछ नसीहत लगनी जरूरी है। जिसपर रामकिशन सैनी ने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
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शिकायतकर्ता रामकिशन सैनी की तरफ से एडवोकेट कैलाश चंद और एडवोकेट सीमा सैनी ने जिला उपभोक्ता फोरम के सामने टोल प्लाजा से संबंधित केंद्र सरकार के नियम कानून की बात और सभी सबूत रखे। जिसके बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों की बात को सुना और उसके बाद काठूवास टोल प्लाजा पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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रेवाड़ी। रेवाड़ी-जैसलमेर हाईवे (एनएच-11) स्थित काठूवास टोल प्लाजा पर एक कार चालक से 30 रुपये अतिरिक्त टोल टैक्स वसूलने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने टोल टैक्स चलाने वाली कंपनी के खिलाफ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश में लिखा जब से वाद दायर किया उस समय से आदेश होने तक के समय राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित एक माह में शिकायतकर्ता को दें। 1 माह से ज्यादा देरी होने पर ब्याज 12 प्रतिशत से देना होगा।
रेवाड़ी कोर्ट के एडवोकेट कैलाश चंद ने बताया कि रेवाड़ी निवासी रामकिशन सैनी अपनी निजी कार में परिवार सहित 13 सितंबर 2022 को सुबह 6:17 मिनट पर रेवाड़ी से नारनौल गए थे। जब उनकी कार हाईवे पर पड़ने वाले काठूवास टोल प्लाजा पर पहुंची तो फास्ट टैग से नियमानुसार 65 रुपये का भुगतान ऑटोमेटिक कट गया, जिसके बाद वे उसी दिन सुबह 8:17 बजे वापस आ गए। जब नारनौल से रेवाड़ी आ रहे थे और दोबारा से काठूवास टोल प्लाजा को क्रॉस करने लगे तो नियमानुसार उसी दिन (24 घंटे में वापस) आने पर फास्ट टैग से 35 रुपए ऑटोमेटिक कटने थे, क्योंकि 24 घंटे में वापसी करने पर नियमानुसार आधे पैसे लेने का प्रावधान है, लेकिन टोल टेक्स प्लाजा ने 35 रुपए की बजाय 65 रुपए काट लिए। इसके बाद रामकिशन सैनी ने उसी समय इसका विरोध भी किया, लेकिन टोल प्लाजा कर्मचारियों ने उनकी सभी बातों को दरकिनार कर दिया।
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नोटिस देने के बाद पैसे आधे किए वापस
इसके बाद शिकायतकर्ता ने इसको लेकर एक कानूनी नोटिस भी भिजवाया। नोटिस प्राप्त होने के तुरंत बाद टोल टैक्स प्लाजा ने 30 रुपये की राशि शिकायतकर्ता के खाते में जमा कर दी थी, लेकिन तब तक शिकायतकर्ता कानूनी प्रकिया में चला गया था और ये भी मकसद था कि ये टोल टैक्स चलाने वाले व्यक्ति आमजन को परेशान करना बंद करे। इसके लिए कुछ नसीहत लगनी जरूरी है। जिसपर रामकिशन सैनी ने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
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शिकायतकर्ता रामकिशन सैनी की तरफ से एडवोकेट कैलाश चंद और एडवोकेट सीमा सैनी ने जिला उपभोक्ता फोरम के सामने टोल प्लाजा से संबंधित केंद्र सरकार के नियम कानून की बात और सभी सबूत रखे। जिसके बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों की बात को सुना और उसके बाद काठूवास टोल प्लाजा पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।