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Rewari News: गैस एजेंसी और बीमा कंपनी पर लगाया जुर्माना

Wed, 10 Jan 2024 12:05 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 10 Jan 2024 12:05 AM IST
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Fine imposed on gas agency and insurance company
रेवाड़ी। जिला कंज्यूमर कोर्ट ने एक गैस एजेंसी और बीमा कंपनी को जुर्माना लगाया है। गांव सहबाजपुर निवासी चुन्नी लाल पुत्र रामस्वरुप ने रेवाड़ी गैस सर्विस से वर्ष 1999 से घरेलू गैस कनेक्शन लिया हुआ था। वह 30 मार्च 2018 को सुबह 6 बजे चाय बना रहा था तो अचानक गैस में ब्लास्ट हो गया, जिससे घर में टेलीविजन, फ्रिज, बेड, खिड़की, दरवाजों का नुकसान हो गया जो लगभग 1 लाख का था। इस बारे में परिवार ने पुलिस चौकी कसौला में शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही जिला उपायुक्त ओर खाद्य आपूर्ति विभाग को सूचना दी गई। पीड़ित ने भुगतान की भरपाई के लिए गैस एजेंसी ओर इंश्योरेंस कंपनी से मांग की। शिकायतकर्ता की मांग पर अनदेखी होने पर कंज्यूमर कोर्ट में वाद दायर किया। जिला कंज्यूमर कोर्ट ने सभी पक्षों की बात को सुनकर शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि उत्तरवादी पक्ष शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये नुकसान के, 50,000 रुपये परेशान करने के, 9 प्रतिशत ब्याज सहित जब से वाद दायर किए और एक महीने बाद 12 प्रतिशत ब्याज से भुगतान करना होगा। 11000 रुपये वाद खर्च अलग से देने के आदेश दिए।
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