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Rewari News: तीन वर्ष तक नहीं दिया बिजली कनेक्शन, एक लाख रुपये का लगा जुर्माना
Tue, 10 Oct 2023 11:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 10 Oct 2023 11:56 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिला उपभोक्ता आयोग ने ट्यूबवेल के लिए बिजली का कनेक्शन देने में विलंब करने पर बिजली निगम पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला उपभोक्ता अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि किसान के लिए पानी की एक-एक बूंद उसके एक-एक खून की बूंद के बराबर है। इसलिए तीन साल तक ट्यूबवेल के लिए बिजली का कनेक्शन ना दिया जाना लापरवाही है।
गांव फतेहपुरी पीपा निवासी सुभाष ने अपने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 2019 में धारूहेड़ा स्थित बिजली वितरण निगम में आवेदन किया था। विभाग ने बिजली का कनेक्शन देने के लिए एस्टीमेट 206021 रुपये का बनाया था, लेकिन एस्टीमेट की राशि अदा करने के बाद भी विभाग ने केवल 10 पोल लगाकर अपने काम की इति श्री कर दी और कनेक्शन नहीं दिया। इस पर शिकायतकर्ता ने कई बड़े अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने 9 जनवरी 2023 को जिला उपभोक्ता अदालत में याचिका दर्ज कर दी। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष संजय खंडूजा ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को तलब किया तो निगम ने अपने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि एस्टीमेट जो पहले बनाया गया था वह कम राशि का था, इसलिए उसे पुन: बढ़ाकर 4 लाख 34,130 रुपये कर दिया गया और यही राशि अब उपभोक्ता को अदा करनी होगी। इस बात को लेकर विभाग ने पूरे तीन साल का समय लगा दिया और उपभोक्ता को कनेक्शन जारी नहीं किया। जिला उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि विभाग ने घोर लापरवाही की है। किसान को तीन साल तक ट्यूबवेल कनेक्शन पैसा भरने के बावजूद न दिया जाना घोर लापरवाही है। जिला उपभोक्ता आयोग ने 1 लाख रुपये जुर्माना सहित 11 हजार वाद खर्च शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया है। यह राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित दी जानी होगी। यदि जुर्माना राशि समय पर नहीं दी गई तो 12 प्रतिशत ब्याज सहित राशि अदा करनी होगी।
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रेवाड़ी। जिला उपभोक्ता आयोग ने ट्यूबवेल के लिए बिजली का कनेक्शन देने में विलंब करने पर बिजली निगम पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला उपभोक्ता अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि किसान के लिए पानी की एक-एक बूंद उसके एक-एक खून की बूंद के बराबर है। इसलिए तीन साल तक ट्यूबवेल के लिए बिजली का कनेक्शन ना दिया जाना लापरवाही है।
गांव फतेहपुरी पीपा निवासी सुभाष ने अपने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 2019 में धारूहेड़ा स्थित बिजली वितरण निगम में आवेदन किया था। विभाग ने बिजली का कनेक्शन देने के लिए एस्टीमेट 206021 रुपये का बनाया था, लेकिन एस्टीमेट की राशि अदा करने के बाद भी विभाग ने केवल 10 पोल लगाकर अपने काम की इति श्री कर दी और कनेक्शन नहीं दिया। इस पर शिकायतकर्ता ने कई बड़े अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने 9 जनवरी 2023 को जिला उपभोक्ता अदालत में याचिका दर्ज कर दी। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष संजय खंडूजा ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को तलब किया तो निगम ने अपने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि एस्टीमेट जो पहले बनाया गया था वह कम राशि का था, इसलिए उसे पुन: बढ़ाकर 4 लाख 34,130 रुपये कर दिया गया और यही राशि अब उपभोक्ता को अदा करनी होगी। इस बात को लेकर विभाग ने पूरे तीन साल का समय लगा दिया और उपभोक्ता को कनेक्शन जारी नहीं किया। जिला उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि विभाग ने घोर लापरवाही की है। किसान को तीन साल तक ट्यूबवेल कनेक्शन पैसा भरने के बावजूद न दिया जाना घोर लापरवाही है। जिला उपभोक्ता आयोग ने 1 लाख रुपये जुर्माना सहित 11 हजार वाद खर्च शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया है। यह राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित दी जानी होगी। यदि जुर्माना राशि समय पर नहीं दी गई तो 12 प्रतिशत ब्याज सहित राशि अदा करनी होगी।
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