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Rewari News: चालू वित्त वर्ष के दौरान 64 लाभार्थियों को मिली 51.20 लाख की आर्थिक सहायता

Sun, 04 Feb 2024 01:19 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 04 Feb 2024 01:19 AM IST
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During the current financial year, 64 beneficiaries received financial assistance of Rs 51.20 lakh.
रेवाड़ी। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से सभी बीपीएल परिवारों को डा. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है।
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पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था। चालू वित्त वर्ष के दौरान डा. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 64 लाभपात्रों को 51 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मकान मरम्मत के लिए दी जा चुकी है। डीसी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये किया था।
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उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदक भी इस योजना के पात्र हैं। उन्होंने उपरोक्त योजना के नियम शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी विभाग से मकान के लिए अनुदान लिए हुए या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो व मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी

डीसी ने बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने व बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।
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