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Rewari News: 21 गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र नागरिकों को मिलेगी दिव्यांग पेंशन

Sun, 07 Dec 2025 11:44 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 07 Dec 2025 11:44 PM IST
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Disability pension will be given to eligible citizens suffering from 21 serious diseases.
रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने 21 गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र नागरिकों को दिव्यांग पेंशन उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि इसके लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह हरियाणा का स्थाई निवासी एवं आवेदन करते समय तीन वर्ष से हरियाणा में रह रहा हो।
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उन्होंने बताया कि आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार द्वारा गत 3 मार्च को दिव्यांग पेंशन के लिए 21 बीमारियों को शामिल किया है।
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इसमें चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग, कुष्ठ रोग, मस्तिष्क पक्षाघात, मांसपेशीय दुर्विकास, अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण दोष, वाणी और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारी, दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी बीमारी, मल्टीपल स्कलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिकल सेल रोग एवं बौना आदि विकार शामिल हैं।
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उन्होंने कहा कि इन बीमारियों से संबंधित पात्र व्यक्तियों को दिव्यांग पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है। डीसी ने बताया कि दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय से 60 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है। इस दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को परिवार पहचान पत्र में अपडेट करवाकर दिव्यांग पेंशन बनवाई जा सकती है।
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