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रेवाड़ी: महिला से छेड़छाड़ के दोषी को एक साल की सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया
Thu, 14 Apr 2022 09:05 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Thu, 14 Apr 2022 09:05 PM IST
सार
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने फैसला सुनाया। दोषी को जुर्माना नहीं भरने पर दोषी युवक को 15 दिन की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
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विस्तार
हरियाणा के रेवाड़ी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के दोषी युवक को एक साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी युवक पीड़िता के ही गांव का ही रहने वाला है।
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मार्च 2019 को पुलिस को दी शिकायत में माडल टाउन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने कहा था कि वह कनीना स्थित एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। 27 मार्च की सुबह भी वह अपने पति के साथ कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। दोनों पैदल गांव के बस स्टॉप पर जा रहे थे। रास्ते में पीछे से गांव निवासी एक युवक अपनी कार लेकर आया।
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युवक ने महिला व उसके पति को रेवाड़ी तक छोड़ने की बात कह कर अपनी कार में बैठा लिया था। महिला के पति रास्ते में ही किसी काम से कार से उतर गया था। कुछ दूर चलने के बाद महिला को अकेली पाकर कार चालक ने छेड़छाड़ शुरू कर दी थी।
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आरोपी ने कार रोक कर महिला को आगे सीट पर बैठने के लिए कहा। इंकार करने पर आरोपी ने महिला को पैसों का भी लालच दिया था। कार से उतरने के बाद महिला ने अपने पति को युवक द्वारा की गई हरकतों की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई थी।
माडल टाउन थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ छेड़छाड़ व एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला कर जांच शुरू की थी। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने पुलिस द्वारा रखे गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद युवक को छेड़छाड़ व एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषी माना। अदालत ने दोषी युवक को एक साल की कैद व 11 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी युवक को 15 दिन की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।