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बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार
Updated Wed, 04 Apr 2018 12:48 AM IST
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नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
खोल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने सोमवार रात को एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पाल्हावास निवासी राजू के रूप में हुई है।
महिला एएसआई अमलेश ने बताया कि 16 मार्च को नाबालिग और आरोपी घर से भागने के बाद दिल्ली पहुंच गए थे, जहां किसी आर्य समाज मंदिर में नाबालिग ने आधार कार्ड के अनुसार स्वयं को बालिग बताते हुए आरोपी के साथ शादी कर ली थी। शादी के बाद से 21 मार्च तक दोनों अपने गांव में रहे। 21 मार्च से 2 अप्रैल तक अदालत ने दोनों को सुरक्षा मुहैया कराई हुई थी। 2 अप्रैल को दोनों पेशी पर आए। इसी दौरान नाबालिग के परिजनों द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के अनुसार नाबालिग की उम्र अभी साढे़ 17 वर्ष होना पाया गया। अदालत में नाबालिग ने अपने परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया। इस पर अदालत के आदेश अनुसार नाबालिग को नारी निकेतन करनाल भेज दिया गया है। पुलिस ने नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ 4 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
खोल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने सोमवार रात को एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पाल्हावास निवासी राजू के रूप में हुई है।
महिला एएसआई अमलेश ने बताया कि 16 मार्च को नाबालिग और आरोपी घर से भागने के बाद दिल्ली पहुंच गए थे, जहां किसी आर्य समाज मंदिर में नाबालिग ने आधार कार्ड के अनुसार स्वयं को बालिग बताते हुए आरोपी के साथ शादी कर ली थी। शादी के बाद से 21 मार्च तक दोनों अपने गांव में रहे। 21 मार्च से 2 अप्रैल तक अदालत ने दोनों को सुरक्षा मुहैया कराई हुई थी। 2 अप्रैल को दोनों पेशी पर आए। इसी दौरान नाबालिग के परिजनों द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के अनुसार नाबालिग की उम्र अभी साढे़ 17 वर्ष होना पाया गया। अदालत में नाबालिग ने अपने परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया। इस पर अदालत के आदेश अनुसार नाबालिग को नारी निकेतन करनाल भेज दिया गया है। पुलिस ने नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ 4 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
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