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करावास की सजा
Updated Sat, 23 Dec 2017 12:49 AM IST
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लूटपाट और हत्या में एक को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
वाहन चालक के साथ लूटपाट कर हत्या करने के मामले में आरोपियों को दोषी करार देकर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके खंडूजा की अदालत ने अजय नगर निवासी गुगन और घनश्याम को आजीवन कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
जानकारी के अनुसार मुक्तिवाडा निवासी रवि अपनी गाड़ी झज्जर चौक के समीप पोस्ट ऑफिस के सामने खड़ी करता है। 24 जून 2016 को रवि के फोन पर कॉल आई और उसे बुकिंग के लिए पायलट चौक पर बुलाया गया। रवि अपने अन्य साथियों को बुकिंग के बारे में बताकर गाड़ी लेकर पायलट चौक चला गया। रात के समय पर जब रवि नहीं लौटा तो सुबह परिजनों ने उससे संपर्क करने का प्रयास किया। लेकिन रवि का कोई अतापता नहीं चला। रवि के पिता की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। बाद में बाईपास नया गांव के नजदीक नाले में रवि का शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या और लूटपाट का मामला दर्ज कर उक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
वाहन चालक के साथ लूटपाट कर हत्या करने के मामले में आरोपियों को दोषी करार देकर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके खंडूजा की अदालत ने अजय नगर निवासी गुगन और घनश्याम को आजीवन कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
जानकारी के अनुसार मुक्तिवाडा निवासी रवि अपनी गाड़ी झज्जर चौक के समीप पोस्ट ऑफिस के सामने खड़ी करता है। 24 जून 2016 को रवि के फोन पर कॉल आई और उसे बुकिंग के लिए पायलट चौक पर बुलाया गया। रवि अपने अन्य साथियों को बुकिंग के बारे में बताकर गाड़ी लेकर पायलट चौक चला गया। रात के समय पर जब रवि नहीं लौटा तो सुबह परिजनों ने उससे संपर्क करने का प्रयास किया। लेकिन रवि का कोई अतापता नहीं चला। रवि के पिता की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। बाद में बाईपास नया गांव के नजदीक नाले में रवि का शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या और लूटपाट का मामला दर्ज कर उक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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