{"_id":"59c54c434f1c1b9b688b611b","slug":"41506102339-rewari-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्यारोपी को सुनाई","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
हत्यारोपी को सुनाई
Updated Fri, 22 Sep 2017 11:15 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चौकीदार की कर दी थी हत्या, आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार गुप्ता की अदालत ने कोसली स्थित वाटर वर्क्स के चौकीदार की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कोसली वाटर वर्क्स में कार्यरत जिला भिवानी के गांव सिढान निवासी चौकीदार सुरेंद्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अदालत में गवाहों के बयान हुए। इसके बाद न्यायाधीश ने आरोपी गांव सिढान निवासी आरोपी पवन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार गुप्ता की अदालत ने कोसली स्थित वाटर वर्क्स के चौकीदार की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कोसली वाटर वर्क्स में कार्यरत जिला भिवानी के गांव सिढान निवासी चौकीदार सुरेंद्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अदालत में गवाहों के बयान हुए। इसके बाद न्यायाधीश ने आरोपी गांव सिढान निवासी आरोपी पवन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।