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तीन पर एफआईआर दर्ज
Updated Sat, 23 Dec 2017 12:53 AM IST
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पब्लिक प्रापर्टी खराब करने पर चार पर एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
उपायुक्त पंकज के आदेश पर नगर परिषद रेवाड़ी, बावल और धारूहेड़ा नगर पालिका ने पब्लिक प्रापर्टी खराब करने पर चार पर एफआईआर दर्ज कराई है। नगर परिषद ने महाराणा प्रताप चौक स्थित एक अकादमी ने भाड़ावास चौक स्थित शहर में कई जगह पोस्टर चिपकाए थे। इसमें पब्लिक प्रापर्टी खराब हो रही थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य निजी अकादमी ने भी नई अनाज मंडी रेवाड़ी के सामने अपने पोस्टर लगाए थे। इस पर मॉडल टाउन थाने में शिकायत दर्ज कराई। नगरपालिका धारूहेड़ा के सचिव ने धारूहेड़ा बाजार में अज्ञात व्यक्ति ने अपने मोबाइल नंबर लिखकर विज्ञापन किया था। उस पर धारूहेड़ा में और बावल नगरपालिका के सचिव ने नगरपालिका बावल क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता के अवैध रूप से होर्डिंग लगाकर सरकारी संपत्ति का विरूपण एवं शहर के मुख्य स्थानों के सुंदरता को क्षति पहुंचाई थी, उसके खिलाफ बावल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार नगर परिषद एवं नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी पोल व साइट पर कोई विज्ञापन नहीं लगा सकता। नगरपालिका व नगर परिषद क्षेत्र में निर्धारित स्थानों पर ही विज्ञापन लगाए जा सकते हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
उपायुक्त पंकज के आदेश पर नगर परिषद रेवाड़ी, बावल और धारूहेड़ा नगर पालिका ने पब्लिक प्रापर्टी खराब करने पर चार पर एफआईआर दर्ज कराई है। नगर परिषद ने महाराणा प्रताप चौक स्थित एक अकादमी ने भाड़ावास चौक स्थित शहर में कई जगह पोस्टर चिपकाए थे। इसमें पब्लिक प्रापर्टी खराब हो रही थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य निजी अकादमी ने भी नई अनाज मंडी रेवाड़ी के सामने अपने पोस्टर लगाए थे। इस पर मॉडल टाउन थाने में शिकायत दर्ज कराई। नगरपालिका धारूहेड़ा के सचिव ने धारूहेड़ा बाजार में अज्ञात व्यक्ति ने अपने मोबाइल नंबर लिखकर विज्ञापन किया था। उस पर धारूहेड़ा में और बावल नगरपालिका के सचिव ने नगरपालिका बावल क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता के अवैध रूप से होर्डिंग लगाकर सरकारी संपत्ति का विरूपण एवं शहर के मुख्य स्थानों के सुंदरता को क्षति पहुंचाई थी, उसके खिलाफ बावल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार नगर परिषद एवं नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी पोल व साइट पर कोई विज्ञापन नहीं लगा सकता। नगरपालिका व नगर परिषद क्षेत्र में निर्धारित स्थानों पर ही विज्ञापन लगाए जा सकते हैं।