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देर रात डीजे व पटाखे चलाने पर लगाया प्रतिबंध
Updated Fri, 09 Mar 2018 12:57 AM IST
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देर रात डीजे व पटाखे चलाने पर लगाया प्रतिबंध
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। शहर में विवाह समारोह, बैैंक्वेट हॉल, सड़कों व गलियों में देर रात तक ऊंची आवाज में डीजे बजाते व आतिशबाजी करने वालों पर अब प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। आतिशबाजी के ध्वनि प्रदूषण से आम जनता को काफी परेशानी का समाना करना पड़ता है।
जिससे लोगों में जान माल की हानि होने की आशंका बनी रहती हैं। उपायुक्त पंकज ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक खुले स्थान में डीजे बजाने, पटाखे चलाना व आतिशबाजी पर पूर्णतय प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश जिला में 7 मार्च से आगामी 2 माह तक लागू रहेंगे।
उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि किसी भी समय ध्वनि का स्तर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक किया जाना वर्जित है। किसी भी आम जगह पर ध्वनि का स्तर 75 डीबी (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बिना अनुमति के किसी भी उद्देश्य हेतु लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम व डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह आदेश जनहित में एकतरफा कार्यवाही उपरांत जारी किया गया है। उन्होंने अपने आदेशों में सभी थाना प्रबंधकों को इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है। जिलाधीश ने कहा कि उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने पर कोई दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1973 के तहत दंड का भागी होगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। शहर में विवाह समारोह, बैैंक्वेट हॉल, सड़कों व गलियों में देर रात तक ऊंची आवाज में डीजे बजाते व आतिशबाजी करने वालों पर अब प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। आतिशबाजी के ध्वनि प्रदूषण से आम जनता को काफी परेशानी का समाना करना पड़ता है।
जिससे लोगों में जान माल की हानि होने की आशंका बनी रहती हैं। उपायुक्त पंकज ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक खुले स्थान में डीजे बजाने, पटाखे चलाना व आतिशबाजी पर पूर्णतय प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश जिला में 7 मार्च से आगामी 2 माह तक लागू रहेंगे।
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उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि किसी भी समय ध्वनि का स्तर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक किया जाना वर्जित है। किसी भी आम जगह पर ध्वनि का स्तर 75 डीबी (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बिना अनुमति के किसी भी उद्देश्य हेतु लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम व डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह आदेश जनहित में एकतरफा कार्यवाही उपरांत जारी किया गया है। उन्होंने अपने आदेशों में सभी थाना प्रबंधकों को इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है। जिलाधीश ने कहा कि उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने पर कोई दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1973 के तहत दंड का भागी होगा।
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