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महिला की हत्या के मामले में पति व देवर को आजीवन कारावास
Updated Sat, 05 May 2018 01:12 AM IST
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महिला की हत्या के मामले में पति और देवर को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
सदर थाना क्षेत्र के गांव बूढ़पुर स्थित ईंट भट्ठा पर एक गर्भवती महिला की हत्या कर शव को दबाने के मामले में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसके खंडूजा की अदालत ने पति व देवर को दोषी करार देकर आजीवन कारावास और सात हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कैद का प्रावधान भी रखा है।
उल्लेखनीय है कि 24 दिसंबर 2016 को सदर थाना पुलिस ने गांव बूढ़पुर स्थित ईंट-भट्ठा से एक महिला का मिट्टी में दबा हुआ शव बरामद किया था। मृतक महिला की शिनाख्त जिला भिवानी के गांव दुर्जनपुर निवासी के रूप में हुई थी। जांच के बाद पुलिस ने महिला के पति बलवान व सोमबीर को गिरफ्तार किया था। महिला के चरित्र पर शक के कारण बलवार ने अपने भाई सोमबीर के साथ मिल कर गला घोंटकर महिला की हत्या कर दी थी तथा शव को मिट्टी में दबा कर फरार हो गए थे। हत्या के समय महिला आठ माह की गर्भवती थी। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके खंडूजा की अदालत ने दोनों को दोषी करार देकर आईपीसी की धारा-302 में दोनों को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त कैद तथा आईपीसी की धारा 201 में पांच साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता नीलम ने मामले की पैरवी की।
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
सदर थाना क्षेत्र के गांव बूढ़पुर स्थित ईंट भट्ठा पर एक गर्भवती महिला की हत्या कर शव को दबाने के मामले में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसके खंडूजा की अदालत ने पति व देवर को दोषी करार देकर आजीवन कारावास और सात हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कैद का प्रावधान भी रखा है।
उल्लेखनीय है कि 24 दिसंबर 2016 को सदर थाना पुलिस ने गांव बूढ़पुर स्थित ईंट-भट्ठा से एक महिला का मिट्टी में दबा हुआ शव बरामद किया था। मृतक महिला की शिनाख्त जिला भिवानी के गांव दुर्जनपुर निवासी के रूप में हुई थी। जांच के बाद पुलिस ने महिला के पति बलवान व सोमबीर को गिरफ्तार किया था। महिला के चरित्र पर शक के कारण बलवार ने अपने भाई सोमबीर के साथ मिल कर गला घोंटकर महिला की हत्या कर दी थी तथा शव को मिट्टी में दबा कर फरार हो गए थे। हत्या के समय महिला आठ माह की गर्भवती थी। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके खंडूजा की अदालत ने दोनों को दोषी करार देकर आईपीसी की धारा-302 में दोनों को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त कैद तथा आईपीसी की धारा 201 में पांच साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता नीलम ने मामले की पैरवी की।
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