फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   पूर्व सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश

पूर्व सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश

Thu, 10 May 2018 12:52 AM IST
Updated Thu, 10 May 2018 12:52 AM IST
विज्ञापन
पूर्व सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश
विकास राशि में सवा करोड़ रुपये का गबन, चिल्हड़ के पूर्व सरपंच पर केस दर्ज करने के आदेश
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
रेवाड़ी विकास खंड के गांव चिल्हड़ के पूर्व सरपंच द्वारा सवा करोड़ रुपये का गबन के आरोप में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव राकेश कुमार ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त प्रधान सचिव बुुधवार को विडियो कांफ्रेंसिंग से अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मामले में गांव के वर्तमान सरपंच द्वारा वर्ष 2016 में ग्राम सभा में प्रस्ताव पास कर शिकायत की गई थी।

जानकारी के अनुसार गांव चिल्हड़ के सरपंच बलराम द्वारा ग्राम सभा की बैठक में ग्रामीणों द्वारा कहने के बाद पूर्व सरपंच के खिलाफ विकास कार्यों एवं पंचायत की विकास राशि में गबन का प्रस्ताव डाला गया था। इसके बाद अधिकारियों को मामले की जांच के लिए शिकायत दी गई। इस मामले में अधिकारियों ने दो बार जांच की। इसमें पूर्व सरपंच को सवा करोड़ रुपये के गबन का दोषी पाया गया था। आरोप था कि दोषी पाए जाने के बावजूद सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। गांव के वर्तमान सरपंच की तरफ से इस मामले में सीएम विंडो पर शिकायत दी गई थी। इसके बावजूद भी पूर्व सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बुधवार को सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव द्वारा सभी विभागों की समीक्षा की जा रही थी। इसी दौरान उन्होंने चिल्हड़ गांव के सरपंच द्वारा सीएम विंडो पर लगाई शिकायत पर कार्रवाई के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पूर्व सरपंच के खिलाफ सवा करोड़ रुपये के गबन के मामले में पुलिस में मामला दर्ज करने के आदेश दिए। इस संबंध में शिकायतकर्ता एवं गांव के वर्तमान सरपंच बलराम ने बताया कि पूर्व सरपंच द्वारा ना केवल विकास कार्यों में बल्कि पंचायत फंड में भी गबन किया है। इसको लेकर सभी ग्रामीण जांच कराना चाहते थे। अधिकारियों की जांच में पूर्व सरपंच को दोषी करार दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed