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एक्सपायरी डेट का बोतलबंद दूध जब्त किया---42 से 44

Thu, 09 Aug 2018 01:07 AM IST
Updated Thu, 09 Aug 2018 01:07 AM IST
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एक्सपायरी डेट का बोतलबंद दूध जब्त किया---42 से 44
बाजार में बेचा जा रहा एक्सपायरी डेट का बोतल बंद दूध, 136 कार्टून जब्त
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार दोपहर को शहर के काली माता रोड स्थित एक दुकान से एक्सपायर हो चुकी बोतल बंद दूध के 136 कैरेट जब्त किए हैं। विभाग की टीम यहां से पांच सैंपल भी भरे हैं जिनको जांच के लिए लैब में भेजा गया है। विभाग की बुधवार को हुई इस कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया।
विभागीय अधिकारियों को सूचना मिली थी कि काली माता रोड स्थित एक दुकान पर एक्सपायरी डेट का बोतल बंद दूध बेचा जा रहा है। इस दुकान के समीप न केवल स्कूल है अपितु आस्था कुंज के बच्चे भी यहीं से दूध खरीद लेते हैं। विभाग की टीम ने दोपहर को दुकान पर कार्रवाई की तो पाया कि यहां उपलब्ध ज्यादातर कैरेट में उपलब्ध दूध की एक्सपायरी तिथि है। टीम ने छापा मारकर दूध के 136 कैरेट बरामद किए हैं। प्रत्येक कैरेट में 24 बोतलें हैं। विभाग के अधिकारियों ने बोतलों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं।
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अनसेफ मिलने पर कोर्ट जाएगा मामला
फूड सेफ्टी अधिकारी सैंपल लेने के बाद जांच के लिए लैब भेजते हैं। जांच रिपोर्ट में सैंपल सब स्टैंर्ड या अनसेफ पाए जाने पर कार्रवाई का निर्धारण किया जाता है। सब स्टैंर्ड आने पर मामला एडीसी कोर्ट में जाता है। यहां पर एडीसी 10 हजार से लेकर पांच लाख तक जुर्माना लगा सकते हैं। हाल ही में तीन सैंपल रिपोर्ट में एडीसी ने जुर्माने निर्धारित किए हैं। यदि खाद्य पदार्थ अनसेफ पाया जाता है तो मामला कोर्ट में डाला जाता है। ऐसे में जेल के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है।
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15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई निर्धारित की जाएगी।
खाद्य पदार्थ एक्सपायरी डेट का बेचा जा रहा है तो उस पर अलग से चार्ज लगाए जाते हैं। सैंपल लेकर भेज दिए हैं। शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर एक्सपायरी डेट का बोतल बंद दूध के 136 कैरेट जब्त कर लिए हैं। -एनडी शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
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