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जिले में नए कंटनमेंट और बफर जोन घोषित

Thu, 09 Jul 2020 11:27 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jul 2020 11:27 PM IST
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corona, cantonment and buffer area, security, rewari
रेवाड़ी। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में नए कंटेेनमेंट और बफर जोन घोषित किए हैं।
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इसके तहत लक्ष्मी नगर, शास्त्री नगर, गांधी नगर गली नंबर-1, केवल बाजार, बंजारवाड़ा, सेक्टर-3, कायस्थवाड़ा, बारा हजारी, छिपटवाड़ा, विजय नगर, घीसा की ढ़ाणी, महावीर नगर गली नंबर-1, नई बस्ती, यादव नगर गली नंबर-5, प्रजापति चौपाल गुरुद्वारा, राजीव नगर, धनौरा, पाल्हावास, बुड़ानी-2, गोकलपुर (सभी 5 अगस्त तक प्रस्तावित) तथा अर्जुन नगर, औलांत, भीम बस्ती, मालावास, हुसैनपुर व नई आबादी को (सभी 6 अगस्त तक प्रस्तावित) को कंटेेनमेंट जोन घोषित किया है।
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उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन के सभी लोगों को आरोग्य सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। होम आइसोलेट किए गए पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी सलाह का पालन करना होगा। स्वास्थ्य विभाग की सलाह न मानने पर आरोपी के विरुद्घ केस दर्ज करते हुए प्रशासन द्वारा बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा।
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यह क्षेत्र होंगे बफर जोन में
जिलाधीश ने सावधानी के तौर पर लक्ष्मी नगर, शास्त्री नगर, गांधी नगर गली नंबर-1, केवल बाजार, बंजारवाड़ा, सेक्टर-3, कायस्थवाड़ा, बारा हजारी, छिपटवाड़ा, विजय नगर, घीसा की ढ़ाणी, महावीर नगर गली नंबर-1, नई बस्ती, यादव नगर गली नंबर-5, प्रजापति चौपाल गुरुद्वारा, राजीव नगर, धनौरा, पाल्हावास, बुड़ानी-2, गोकलपुर, अर्जुन नगर, औलांत, भीम बस्ती, मालावास, हुसैनपुर व नई आबादी के शेष एरिया को बफर जोन में शामिल किया है।

कंटेनमेंट जोन में आवागमन पर प्रतिबंध
कंटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण डीएफएससी विभाग रेवाड़ी और कार्यकारी अधिकारी नप व संबंधित बीडीपीओ द्वारा कंटेनमेंट जोन में घर-घर आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधीश ने कंटेेनमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं जारी रखने के संबधित विभागों को आदेश दिए हैं ताकि कंटेनमेंट जोन में किसी भी नागरिक को कोई परेशानी न हो। जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी संबंधित विभागों की ड्यूटी आदेशित कर दी गई है। कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल प्रभारी अधिकारी संबंधित एसडीएम होंगे। कंटेनमेंट व बफर जोन में उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने का आरोपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दंड का भागी होगा।
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