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Rewari News: समितियां नए अधिनियम के तहत करवाएं समिति का नवीनीकरण

Sat, 30 Nov 2024 12:51 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2024 12:51 AM IST
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Committees should get their renewal done under the new Act.
रेवाड़ी। नवीनीकरण से वंचित रही समितियां नए अधिनियम के तहत समिति का नवीनीकरण करवा सकती हैं। जिला रजिस्ट्रार फर्म्स और समितियों ने बताया कि हरियाणा राज्य में सोसायटी पंजीकरण के लिए हरियाणा समिति पंजीकरण और विनियमन अधिनियम नम्बर 1 ऑफ 2012 लागू है।
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इसके प्रावधानों के अनुसार सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत जो समितियां पंजीकृत थी। उन सभी समितियों को नए हरियाणा समिति पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम 2012 के अंतर्गत नवीनीकरण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जो भी समितियां पहले नवीनीकरण से वंचित रह गई थी वह विभाग की वेबसाइट पर जाकर संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करके व निर्धारित फीस जमा करवाकर अपना नवीनीकरण नए अधिनियम के तहत करवा सकती हैं।
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इसके अतिरिक्त जो समितियां पहले से नए अधिनियम हरियाणा समितियां पंजीकरण और विनियमन अधिनियम-2012 के तहत पंजीकृत हैं व जिन्होंने अपना नवीनीकरण नए अधिनियम के तहत करवा लिया है, वह समितियां हरियाणा समितियां पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम-2012 के प्रावधान के अनुसार समिति के चुनाव व वार्षिक रिटर्नस आदि संबंधित दस्तावेजों व निर्धारित फीस सहित जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में समय पर प्रस्तुत करें। अन्यथा उक्त अधिनियम की उल्लंघना करने वाली समितियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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