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लोकसभा चुनाव में राजनीतिक अभियानों और रैलियों में नहीं कर सकेंगे बच्चों का उपयोग : डीसी
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रेवाड़ी। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल व उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार कोई भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार चुनाव संबंधी गतिविधियों में बच्चों का सहयोग नहीं ले सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी व डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को हिदायतें व दिशा-निर्देश जारी करते हुए सलाह दिया है कि वे किसी भी रूप में चुनाव अभियानों में बच्चों का उपयोग न करें। बच्चों का उपयोग पोस्टर, पंफलेट का वितरण या नारेबाजी, अभियान रैलियों, चुनाव बैठकों आदि में करना बिल्कुल गलत है। किसी भी तरीके से राजनीतिक अभियान के लिए बच्चों का उपयोग नहीं किया जा सकता। बच्चों से कविता, गीत, बोले गए शब्दों के माध्यम से उपयोग, राजनीतिक दल व उम्मीदवार के प्रतीक चिह्न का प्रदर्शन, राजनीतिक दल की विचारधारा का प्रदर्शन व किसी की उपलब्धियों को बढ़ावा देना गलत है। बताया कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बाल श्रम अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी व डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को हिदायतें व दिशा-निर्देश जारी करते हुए सलाह दिया है कि वे किसी भी रूप में चुनाव अभियानों में बच्चों का उपयोग न करें। बच्चों का उपयोग पोस्टर, पंफलेट का वितरण या नारेबाजी, अभियान रैलियों, चुनाव बैठकों आदि में करना बिल्कुल गलत है। किसी भी तरीके से राजनीतिक अभियान के लिए बच्चों का उपयोग नहीं किया जा सकता। बच्चों से कविता, गीत, बोले गए शब्दों के माध्यम से उपयोग, राजनीतिक दल व उम्मीदवार के प्रतीक चिह्न का प्रदर्शन, राजनीतिक दल की विचारधारा का प्रदर्शन व किसी की उपलब्धियों को बढ़ावा देना गलत है। बताया कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बाल श्रम अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
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