फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Child marriage punishable with imprisonment of two years and a fine of up to Rs 1 lakh.

Rewari News: बाल विवाह पर 2 वर्ष कैद और 1 लाख रुपये तक जुर्माना

Sat, 06 Dec 2025 12:25 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 06 Dec 2025 12:25 AM IST
विज्ञापन
Child marriage punishable with imprisonment of two years and a fine of up to Rs 1 lakh.
बावल। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कस्बे में लोगों को जागरूक किया गया। डीसी अभिषेक मीणा ने कार्यक्रम में बताया कि 100 गांवों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष है।
विज्ञापन

इससे कम उम्र में शादी कराना दंडनीय अपराध है जिसके लिए 2 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। झूठी शिकायत करने पर भी कार्रवाई होगी। बाल विवाह की सूचना 112, 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), निकटतम पुलिस थाने, आंगनबाड़ी वर्कर या संबंधित अधिकारियों को दी जा सकती है।
विज्ञापन

गांवों में बाल कल्याण समितियां भी गठित की जा रही हैं ताकि रेवाड़ी को पूर्ण रूप से बाल विवाह मुक्त बनाया जा सके। अभियान के तहत पुजारी, पाठी, पंच, सरपंच, नंबरदार, नगर पार्षद, बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस, धर्मशाला, कार्ड प्रिंटिंग, फोटोग्राफर, बैंड-बाजा और टेंट हाउस संचालकों को निर्देश दिए हैं कि विवाह से पहले दूल्हा-दुल्हन की उम्र की जांच अनिवार्य रूप से करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed