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Rewari News: खर्च का ब्योरा न देने वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए घोषित हो सकते हैं अयोग्य

Wed, 28 Aug 2024 12:16 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 28 Aug 2024 12:16 AM IST
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Candidates who do not give details of expenditure may be declared ineligible to contest elections.
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव परिणाम आने के एक माह के भीतर चुनाव खर्च का ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित उम्मीदवार को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि इस बार प्रति उम्मीदवार चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है। उम्मीदवार के नामांकन पत्र भरने के साथ ही चुनावी खर्च की गणना शुरू हो जाती है। उम्मीदवार को अलग से एक डायरी में रोजाना के चुनावी खर्च का हिसाब रखना होता है। अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होता है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक खर्च की गणना चलती है। उम्मीदवार या राजनीतिक दलों द्वारा 10,000 रुपये से अधिक का चुनाव व्यय सभी स्थितियों में चुनाव के उद्देश्य से खोले गए उम्मीदवार के बैंक खाते से चेक या ड्राफ्ट या आरटीजीएस व एनईएफटी या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा किया जाएगा।
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