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Rewari News: तेल चोरी के दो मामलों में आरोपी की जमानत याचिकाएं खारिज
Sat, 18 Jul 2026 11:38 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 18 Jul 2026 11:38 PM IST
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रेवाड़ी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ कुमार की अदालत ने तेल पाइपलाइन से तेल चोरी के प्रयास के दो अलग-अलग मामलों में आरोपी नीरज यादव उर्फ बच्ची की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ समान प्रकृति के कई मामले लंबित हैं।
पहला मामला रोहड़ाई थाना क्षेत्र का है। यहां 18 अगस्त 2021 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पाइपलाइन पर अवैध निप्पल लगाकर तेल चोरी का प्रयास हुआ था। नीरज यादव को 1 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया।
बचाव पक्ष ने आरोपी के लंबे समय से जेल में होने और जांच पूरी होने का तर्क दिया। अभियोजन पक्ष ने नीरज को आदतन अपराधी बताते हुए उसके खिलाफ 12 अन्य मामले लंबित होने की बात कही।
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दूसरा मामला बावल थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इसमें 25 मार्च 2021 को एचपीसीएल की पाइपलाइन में वाल्व लगाकर तेल चोरी का प्रयास किया गया था। आरोपी को इस मामले में 16 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने तेल चोरी के प्रयास को अत्यंत खतरनाक कृत्य माना। इससे आग या अन्य बड़ी दुर्घटना होने पर जन-धन की भारी हानि हो सकती थी। आरोपी के खिलाफ कई समान मामलों के लंबित होने के कारण उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
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पहला मामला रोहड़ाई थाना क्षेत्र का है। यहां 18 अगस्त 2021 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पाइपलाइन पर अवैध निप्पल लगाकर तेल चोरी का प्रयास हुआ था। नीरज यादव को 1 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया।
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बचाव पक्ष ने आरोपी के लंबे समय से जेल में होने और जांच पूरी होने का तर्क दिया। अभियोजन पक्ष ने नीरज को आदतन अपराधी बताते हुए उसके खिलाफ 12 अन्य मामले लंबित होने की बात कही।
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दूसरा मामला बावल थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इसमें 25 मार्च 2021 को एचपीसीएल की पाइपलाइन में वाल्व लगाकर तेल चोरी का प्रयास किया गया था। आरोपी को इस मामले में 16 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने तेल चोरी के प्रयास को अत्यंत खतरनाक कृत्य माना। इससे आग या अन्य बड़ी दुर्घटना होने पर जन-धन की भारी हानि हो सकती थी। आरोपी के खिलाफ कई समान मामलों के लंबित होने के कारण उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।