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Rewari News: स्वरोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए 21 अगस्त तक होंगे आवेदन

Mon, 04 Aug 2025 12:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 04 Aug 2025 12:14 AM IST
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Applications will be accepted till August 21 to avail the benefit of self-employment scheme
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार देने के लिए सूक्ष्म वित्त योजना व टर्म लोन योजना के तहत ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम 21 अगस्त है।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि सूक्ष्म वित योजना के तहत अधिकतम एक लाख रुपये तक के ऋण केवल 6.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया जा रहा है।
इसमें कपड़ा दुकान, चाय की दुकान, किरयाणा व परचून दुकान, मनियारी की दुकान, बिजली कार्य की दुकान, ब्यूटी पार्लर, कास्मेटिक दुकान, कम्पयूटर दुकान, ऑटो रिपेयरिंग, ई-रिक्शा इत्यादि स्वरोजगार के तहत ऋण लिया जा सकता है।
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इस योजना के तहत ऋण की वसूली 6.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मासिक किस्तों में तीन वर्षों में की जाएगी। डीसी ने बताया कि टर्म लोन योजना के तहत अधिकतम दो लाख रुपये तक के ऋण केवल 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर लिया जा सकता है। ऋण की वसूली 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मासिक किस्तों में पांच वर्षों में की जायेगी।
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जिले के निवासी अनुसूचित जाति के पात्र लोग ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपये से अधिक न हो। आवेदकों को ऋण में पचास हजार रुपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी। आवेदक निगम बैंक का बकायादार न हो।
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