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Rewari News: सब्सिडी पर अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन शुरू
Sat, 20 Jul 2024 11:31 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 20 Jul 2024 11:31 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि मशीनों पर प्रदेश सरकार अनुदान दे रही है। अनुदान का लाभ लेने के किसान पोर्टल पर 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को सुपर सीडर और बेलिंग यूनिट पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रबी सीजन व खरीफ-2024 के दौरान पंजीकरण कराने वाले किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। किसानों की वरीयता सूची ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से जिलास्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चयनित किसानों को पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवानी होगी। किसान अपनी पसंद के किसी भी निर्माता व डीलर जिसकी वैध टेस्ट रिपोर्ट हो, उसे चुन सकता है।
डीसी ने बताया कि किसान को ऑनलाइन मोड, बैंक, चेक द्वारा मशीन की पेमेंट करनी होगी। जिन मशीनों की अनुदान राशि एक लाख से ऊपर होगी, उसकी 70 प्रतिशत अनुदान राशि भौतिक सत्यापन के बाद तथा 30 प्रतिशत अनुदान राशि 15 जनवरी के बाद रि-वेरिफिकेशन के बाद जारी करने का प्रावधान है। निर्माता वैलिड टेस्ट रिपोर्ट के साथ विभाग पोर्टल पर रजिस्टर करवा सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए लघु सचिवालय की तीसरी मंजिल पर स्थित सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क स्थापित किया जा सकता है।
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रेवाड़ी। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि मशीनों पर प्रदेश सरकार अनुदान दे रही है। अनुदान का लाभ लेने के किसान पोर्टल पर 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को सुपर सीडर और बेलिंग यूनिट पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रबी सीजन व खरीफ-2024 के दौरान पंजीकरण कराने वाले किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। किसानों की वरीयता सूची ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से जिलास्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चयनित किसानों को पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवानी होगी। किसान अपनी पसंद के किसी भी निर्माता व डीलर जिसकी वैध टेस्ट रिपोर्ट हो, उसे चुन सकता है।
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डीसी ने बताया कि किसान को ऑनलाइन मोड, बैंक, चेक द्वारा मशीन की पेमेंट करनी होगी। जिन मशीनों की अनुदान राशि एक लाख से ऊपर होगी, उसकी 70 प्रतिशत अनुदान राशि भौतिक सत्यापन के बाद तथा 30 प्रतिशत अनुदान राशि 15 जनवरी के बाद रि-वेरिफिकेशन के बाद जारी करने का प्रावधान है। निर्माता वैलिड टेस्ट रिपोर्ट के साथ विभाग पोर्टल पर रजिस्टर करवा सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए लघु सचिवालय की तीसरी मंजिल पर स्थित सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क स्थापित किया जा सकता है।
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