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Rewari News: लोकनृत्य दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन शुरू

Wed, 31 Jan 2024 02:26 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 31 Jan 2024 02:26 AM IST
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Application for registration of folk dance groups started
रेवाड़ी। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा के सभी जिलों से लोकनृत्य दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 29 फरवरी तक इच्छुक दल विभाग की मेल आईडी पर आवेदन कर सकते हैं। राज्य के पंजीकृत लोकनृत्य दलों को ही विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनुबंधित किया जाएगा।
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डीआईपीआरओ दिनेश कुमार ने टीम लीडर व सह-कलाकारों से संबंधित हिदायतों की जानकारी देते हुए बताया कि कोरियोग्राफर व टीम लीडर के नृत्य विधा से संबंधित दस्तावेजों को लाना अनिवार्य है। कोरियोग्राफर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष व सह-कलाकार की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी एक दल में पंजीकृत सदस्य केवल अपने पंजीकृत दल में ही प्रस्तुति दे सकेगा, अन्यथा विभाग द्वारा उसके पूर्ण दल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दल के सदस्य पर किसी भी प्रकार का पुलिस केस या कोर्ट केस नहीं होना चाहिए। सभी कलाकार पारंपरिक व साफ-सुथरी वेशभूषा में होने अनिवार्य हैं। राशि की अदायगी कलाकार के व्यक्तिगत बैंक खाते में सीधे की जाएगी।
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डीआईपीआरओ ने बताया कि मानदेय अदायगी के लिए बिल व संबंधित दस्तावेज टीम लीडर द्वारा सत्यापित होने चाहिए। बिलों में कटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ, कैंसिल बैंक चेक, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो व उनकी प्रतियां साथ लाना अनिवार्य है। एक कलाकार केवल एक ही दल में अपना पंजीकरण करवा सकता है।
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