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12 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज

Sun, 02 Jan 2022 11:30 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 02 Jan 2022 11:30 PM IST
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All schools and colleges will remain closed till January 12
स्वास्थ्य विभाग व संबंधित अधिकारियों की बैठक लेते हुए डीसी यशेन्द्र सिंह। - फोटो : Rewari
रेवाड़ी। जिले में कोरोना तेजी से पैर फैला रहा है। बीते चार दिन में जिले में 13 केस सामने आ गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 व 34 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में नइ गाइडलाइन लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह 12 जनवरी की सुबह तक लागू रहेगा। इस दौरान जिले में नो मास्क-नो सर्विस का नियम लागू रहेगा। वहीं, रात्रि 11 बजे से प्रात: पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। वहीं, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 12 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं, शादी में 100, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 50 लोगों की अनुुमति रहेगी।
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डीसी के दिए निर्देश के अनुसार जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र व क्रेच इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे। वहीं, शादी समारोह में 100, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 50 लोगों की अनुुमति रहेगी। उपायुक्त ने गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए है। वहीं गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं।
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वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाने वालों पर भी लगेगा जुर्माना
उपायुक्त ने मास्क, शारीरिक दूरी और वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाने वालों के साथ दूसरी डोज तय समय में भी नहीं लगवाने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। जुर्माना नहीं भरा तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 व 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 188 के तहत कार्रवाई होगी।
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खेल परिसरों पर लागू होंगे नियम
खेल परिसरों के संचालन के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। खेल परिसर व स्टेडियम आउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधियां कोविड उचित व्यवहार के पालन के साथ जारी रहेंगी। जारी आदेशानुसार एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी।
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वैक्सीन लगी है तो ही बैठ पाएंगे आटो रिक्शा में
डीसी यशेंद्र सिंह ने जारी आदेश में सार्वजनिक स्थलों, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन (बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन), पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, राशन की दुकानों, शराब व वाइन शाप, माल, शापिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हाल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलिंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम व फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा, जिनको दोनों डोज लगी हो।
कोविडरोधी वैक्सीन 15 वर्ष से अधिक आयु के लिए जरूरी
आदेशों में कोविड-19 रोधी वैक्सीन 15 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों के लिए आवश्यक होगी। जिन लोगों को पहली डोज लग चुकी हो और दूसरी डोज के लिए निर्धारित अवधि पूरी नहीं हुई है, उन पर दूसरी डोज का नियम लागू नहीं होगा। कोवैक्सीन की दूसरी डोज के लिए 28 दिन व कोविशील्ड के लिए 84 दिन का समय निर्धारित है। वैक्सीन स्टेटस की जांच के लिए दूसरी डोज के सर्टिफिकेट की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी, दूसरी डोज की अवधि की जांच के लिए पहली डोज का सर्टिफिकेट, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं हो उनको कोविन पोर्टल से भेजे गए टेक्स्ट मैसेज को वैक्सीनेशन का आधार माना जाएगा।

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अधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी
इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक), ईओ नगर परिषद, सचिव नगर पालिका, बीडीपीओ व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाईव फोल्ड स्ट्रेटजी टेस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन-कोविड-19 उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करेंगे। सभी इंसीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
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