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Rewari News: सबूतों के आधार पर आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

Mon, 22 Jun 2026 11:25 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 22 Jun 2026 11:25 PM IST
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Accused's anticipatory bail plea granted based on evidence.
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंकिता शर्मा की अदालत ने एक महत्वपूर्ण मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गांव गुवानी निवासी आरोपी कपिल यादव को राहत प्रदान की है। 9 जून को थाना खोल में कपिल यादव पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। आरोपी ने न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि सह-आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह जांच एवं गिरफ्तारी में बाधा डाल सकता है। वहीं, आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कपिल यादव ने अदालत के आदेश के अनुसार जांच में पूर्ण सहयोग किया है और उससे किसी प्रकार की अतिरिक्त पूछताछ या रिकवरी की आवश्यकता नहीं है।
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अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि आरोपी ने पुलिस जांच में सहयोग किया है। जांच के दौरान उसके पास से मोबाइल फोन, राशि की रसीद तथा फोनपे लेन-देन संबंधी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी ने किसी प्रकार से अंतरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया है।
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न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर कि सह-आरोपी अभी फरार है, जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई लंबी चल सकती है, ऐसे में आरोपी को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता।
सोमवार को सुनवाई के दौरान इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए राहत दी।
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