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Rewari News: रेवाड़ी स्टेशन पर बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचता मिला युवक, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Sat, 29 Nov 2025 11:36 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 29 Nov 2025 11:36 PM IST
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A youth was found selling food items without a license at Rewari station, and the court imposed a fine on him.
रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन। संवाद
रेवाड़ी। रेलवे स्टेशन रेवाड़ी पर बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बेचने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंद्री की अदालत ने आरोपी अलवर (राजस्थान) के गांव रानी खेड़ा निवासी असलम को दोषी ठहराते हुए 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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आरपीएफ रेवाड़ी द्वारा दर्ज शिकायत में बताया गया था कि 2 जून को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर असलम को बिना किसी वैध अनुमति पत्र के खाद्य सामग्री बेचते हुए पकड़ा गया था। यह कार्रवाई रेलवे एक्ट की धारा 144 के तहत दंडनीय है।
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मामले की शिकायत 24 नवंबर को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंद्री की अदालत में पेश की गई। आरोपी पहले से पुलिस जमानत पर था और उसे विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अधिवक्ता उपलब्ध कराया गया। अदालत ने आरोप पढ़कर सुनाए जिस पर आरोपी ने दोष स्वीकार कर लिया।
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अदालत ने सुनिश्चित किया कि आरोपी का अपराध स्वीकार करना स्वेच्छा से है और किसी दबाव में नहीं। इसके बाद न्यायालय ने उसे दोषी ठहराते हुए 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना तुरंत जमा कराने पर अदालत ने आरोपी को छोड़ने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में सात दिन की साधारण कैद का भी प्रावधान रखा गया था।
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