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Rewari News: मारपीट व धमकी के मामले में दोषी युवक को तीन साल की कैद

Sat, 29 Mar 2025 12:06 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 29 Mar 2025 12:06 AM IST
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A youth convicted of assault and intimidation gets three years imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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कोसली। प्रथम श्रेणी न्यायाधीश निशा की अदालत ने चार साल पहले मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में युवक को दोषी सिद्ध करते हुए उसे तीन साल की कैद और 11 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। आरोपी पहले से ही जेल में बंद है।
शहादत नगर निवासी रवि फरवरी 2021 में दोस्तों के साथ अपने गांव से कोसली की ओर पैदल जा रहा था। रास्ते में प्रवीन पंघाल ने गाड़ी चलाते हुए रवि को टक्कर मार दी और फिर बेवजह झगड़ा करने लगा। थोड़ी देर बाद प्रवीन पंघाल अपने और साथियों को बुला लाया और रवि के साथ बुरी तरह मारपीट की। जाते समय उसने रवि को जान मारने की धमकी दी। गहरी चोट लगने की वजह से रवि को फ्रेक्चर हो गया था।
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कोसली पुलिस ने पांच युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 149, 323, 325, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कोसली कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद न्यायाधीश निशा ने एक आरोपी प्रवीन को दोषी करार दिया और उसे तीन साल जेल की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया। बताया गया कि प्रवीन पंघाल पर गंभीर अपराध के कई अन्य मुकदमे दर्ज हैं।
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