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Rewari News: बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के दोषी बुजुर्ग को 7 साल की कैद

Mon, 24 Feb 2025 12:37 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 24 Feb 2025 12:37 AM IST
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7 years imprisonment to an old man found guilty of indecent act with a girl
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने एक बुजुर्ग को दोषी करार देते हुए उसे 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

अदालत ने 21 फरवरी को फैसला सुनाया था। पीड़ित बच्ची के पिता गरीब होने के कारण वकील की फीस देने में अक्षम थे। ऐसे में एडवोकेट कैलाश चंद उनकी तरफ से केस की पैरवी की थी। कैलाश चंद ने बताया कि जिले में एक प्रवासी मजदूर पत्नी और 4 नाबालिग बच्चों के साथ रहता था और मजदूरी करता था। महिला ने शिकायत में कहा था कि 23 दिसंबर 2022 को नाबालिग बच्ची को नजदीक ही एक किराने के दुकान पर सर्फ लेने भेजा था। दुकान से सर्फ लेने के बाद बच्ची लौट रही थी तो रास्ते में एक बुजुर्ग ने बच्ची को अपने कमरे में मिठाई देने के बहाने से बुला लिया। बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। उसके बाद बच्ची रोती हुई आई और घटना की जानकारी दी। मां ने अपने पति को बुलाया पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोषी दलीप सिंह को हिरासत में लिया ओर बच्ची का मेडिकल करवाया। बच्ची के बयान दर्ज करवाए। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता ओर दोषी के कपड़ों को भी अपने कब्जे में लिया। पीड़िता और उसके पिता के बताए अनुसार पुलिस ने प्रथम रिपोर्ट दर्ज की।
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