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Rewari News: 22 में से 7 स्कूल वाहन हुए पास
Sun, 21 Apr 2024 01:56 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sun, 21 Apr 2024 01:56 AM IST
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रेवाड़ी। सेक्टर-18 में फिटनेस की जांच कराने के लिए खड़ी निजी स्कूल बसें। संवाद
रेवाड़ी। शहर के सेक्टर-18 में शनिवार को फिटनेस जांच में ज्यादातर स्कूलों के बसों में खामियां पाई गईं। 22 स्कूल वाहनों में से केवल 7 को ही पास किया गया। 15 वाहनों को नियमों की अनदेखी में फेल कर दिया गया।
शनिवार को आरटीए कार्यालय और रोडवेज के अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने स्कूल वाहनों को चलाकर उसकी स्पीड भी चेक की। लेकिन 22 स्कूल वाहनों में से 15 वाहन अनफिट पाए गए। इस दौरान बसों में टूटी हेड लाइट, इंडिकेटर, सीसीटीवी कैमरे खराब, फायर सिलिंडर न होने, फर्स्ट एड बॉक्स न होने सहित अन्य खामियां पाई गईं। पिछली बार जब फिटनेस की जांच हुई थी तब 29 में से दो ही बसें मानकों को पूरा कर पाई थीं।
वहीं जिला प्रशासन की ओर से प्राइवेट स्कूल संचालकों को वाहन पूरी तरह फिट रखने के लिए समय दिया गया है। बड़ी संख्या में स्कूल संचालकों ने बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार कराने की कवायद शुरू कर दी है। आज भी फिटनेस जांच की जाएगी।
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इंसेट
अभी तक 822 स्कूल बसों की हुई जांच
अभी तक जिले में 822 स्कूल बसों की जांच की गई। जहां 265 अनफिट बसों को इंपाउंड और 60 बसों के चालान काटकर 3 लाख 58 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी किया गया है। कार्रवाई से बचने के लिए निजी स्कूल संचालक सीसीटीव कैमरे औरजीपीएस आदि लगवा रहे हैं। साथ ही अन्य खामियों को भी पूरा करने में जुटे हुए हैं।
निजी स्कूल वाहनों को पूरे करने होंगे ये नियम
स्कूल वाहनों में चालक के पास 5 वर्ष के अनुभव के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वैध कंडक्टर-अटेंडेंट लाइसेंस, चालक और परिचालक की नेम प्लेट लाइसेंस नंबर के साथ उनकी वर्दी पर होनी चाहिए। वाहनों का वैध रजिस्ट्रेशन और फिटनेस प्रमाण पत्र, वैध रूट परमिट की अनुमति, मापदंड के अनुसार बसों का रंग, इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, स्पीड गवर्नर और जीपीएस लगा हो और ठीक से कार्य कर रहे हों। अग्निशमन यंत्र लगा हो, वाहनों के हॉर्न चालू हालत में होने चाहिए। टायर की हालत अच्छी हो। ब्रेक व आपातकालीन ब्रेक सही हालत में हों। इंडिकेटर चालू हों। बसों के आगे और पीछे रिफलेक्टर और टेप लगी होनी चाहिए। बस के आगे और पीछे स्पष्ट अक्षरों में ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए। पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, कंट्रोल रूम नंबर, वाहन मालिक का नंबर अंदर और बाहर दर्शाए गए हों।
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वर्जन:
22 स्कूल वाहनों की शनिवार को जांच की गई। इनमें 7 वाहन पास हुए है, अन्य वाहन चालकों को वाहन पॉलिसी के तहत नियम पूरे करने आदेश दिए गए हैं।- जसवीर सिंह, एमविओ, आरटीए
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शनिवार को आरटीए कार्यालय और रोडवेज के अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने स्कूल वाहनों को चलाकर उसकी स्पीड भी चेक की। लेकिन 22 स्कूल वाहनों में से 15 वाहन अनफिट पाए गए। इस दौरान बसों में टूटी हेड लाइट, इंडिकेटर, सीसीटीवी कैमरे खराब, फायर सिलिंडर न होने, फर्स्ट एड बॉक्स न होने सहित अन्य खामियां पाई गईं। पिछली बार जब फिटनेस की जांच हुई थी तब 29 में से दो ही बसें मानकों को पूरा कर पाई थीं।
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वहीं जिला प्रशासन की ओर से प्राइवेट स्कूल संचालकों को वाहन पूरी तरह फिट रखने के लिए समय दिया गया है। बड़ी संख्या में स्कूल संचालकों ने बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार कराने की कवायद शुरू कर दी है। आज भी फिटनेस जांच की जाएगी।
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अभी तक 822 स्कूल बसों की हुई जांच
अभी तक जिले में 822 स्कूल बसों की जांच की गई। जहां 265 अनफिट बसों को इंपाउंड और 60 बसों के चालान काटकर 3 लाख 58 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी किया गया है। कार्रवाई से बचने के लिए निजी स्कूल संचालक सीसीटीव कैमरे औरजीपीएस आदि लगवा रहे हैं। साथ ही अन्य खामियों को भी पूरा करने में जुटे हुए हैं।
निजी स्कूल वाहनों को पूरे करने होंगे ये नियम
स्कूल वाहनों में चालक के पास 5 वर्ष के अनुभव के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वैध कंडक्टर-अटेंडेंट लाइसेंस, चालक और परिचालक की नेम प्लेट लाइसेंस नंबर के साथ उनकी वर्दी पर होनी चाहिए। वाहनों का वैध रजिस्ट्रेशन और फिटनेस प्रमाण पत्र, वैध रूट परमिट की अनुमति, मापदंड के अनुसार बसों का रंग, इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, स्पीड गवर्नर और जीपीएस लगा हो और ठीक से कार्य कर रहे हों। अग्निशमन यंत्र लगा हो, वाहनों के हॉर्न चालू हालत में होने चाहिए। टायर की हालत अच्छी हो। ब्रेक व आपातकालीन ब्रेक सही हालत में हों। इंडिकेटर चालू हों। बसों के आगे और पीछे रिफलेक्टर और टेप लगी होनी चाहिए। बस के आगे और पीछे स्पष्ट अक्षरों में ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए। पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, कंट्रोल रूम नंबर, वाहन मालिक का नंबर अंदर और बाहर दर्शाए गए हों।
वर्जन:
22 स्कूल वाहनों की शनिवार को जांच की गई। इनमें 7 वाहन पास हुए है, अन्य वाहन चालकों को वाहन पॉलिसी के तहत नियम पूरे करने आदेश दिए गए हैं।- जसवीर सिंह, एमविओ, आरटीए

रेवाड़ी। सेक्टर-18 में फिटनेस की जांच कराने के लिए खड़ी निजी स्कूल बसें। संवाद