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जिलाधीश ने लगाई धारा 144
Updated Thu, 21 Dec 2017 12:15 AM IST
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एचटेट की परीक्षा के लिए जिलाधीश ने लगाई धारा -144
रेवाड़ी।
23 और 24 दिसंबर 2017 को आयोजित होने वाली एचटेट परीक्षाओं के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट पंकज कुमार ने जिला में उक्त परीक्षा अवधि के दौरान सभी केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश की तरफ से जारी आदेशों के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा ली जाने वाली एचटेट परीक्षाओं को लेकर बनाए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में घातक हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों में अनाधिकृत /शरारती /असामाजिक व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आदेशों के अनुसार इस अवधि में फोटो स्टेट /जीरोक्स की दुकानें भी पूर्णतया बंद रहेंगी और परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के आसपास भीड़ भी एकत्रित नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश पुलिस प्रशासन और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश 23 और 24 दिसंबर 2017 को प्रभावी रहेेंगे। उन्होंने ने बताया कि आदेशों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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रेवाड़ी।
23 और 24 दिसंबर 2017 को आयोजित होने वाली एचटेट परीक्षाओं के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट पंकज कुमार ने जिला में उक्त परीक्षा अवधि के दौरान सभी केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश की तरफ से जारी आदेशों के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा ली जाने वाली एचटेट परीक्षाओं को लेकर बनाए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में घातक हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों में अनाधिकृत /शरारती /असामाजिक व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आदेशों के अनुसार इस अवधि में फोटो स्टेट /जीरोक्स की दुकानें भी पूर्णतया बंद रहेंगी और परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के आसपास भीड़ भी एकत्रित नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश पुलिस प्रशासन और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश 23 और 24 दिसंबर 2017 को प्रभावी रहेेंगे। उन्होंने ने बताया कि आदेशों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।