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Rewari News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
Sat, 02 Nov 2024 12:29 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 02 Nov 2024 12:29 AM IST
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रेवाड़ी। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार दिया। 20 साल कैद और 65 हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका।
बावल थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने शिकायत में बताया था कि 26 अप्रैल 2022 को उसकी 13 साल की बेटी घर पर अकेली थी। वहीं पड़ोस में किराये पर रहने वाला एक व्यक्ति उसके घर में घुस आया और नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इसकी वीडियो भी बना ली। इस पर पुलिस ने बावल थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।
जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 65 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 20 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगतनी होगी।
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बावल थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने शिकायत में बताया था कि 26 अप्रैल 2022 को उसकी 13 साल की बेटी घर पर अकेली थी। वहीं पड़ोस में किराये पर रहने वाला एक व्यक्ति उसके घर में घुस आया और नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इसकी वीडियो भी बना ली। इस पर पुलिस ने बावल थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।
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जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 65 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 20 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगतनी होगी।
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