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Panipat News: महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर, एक लाख तक का मिलेगा ऋण

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 May 2025 02:39 AM IST
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Women will become self-reliant, will get loan up to one lakh
पानीपत। हरियाणा सरकार के महिला विकास निगम ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर, आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है। योजना के तहत बैंकों के माध्यम से एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
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उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली व हरियाणा की स्थायी निवासी महिला इस योजना के लिए पात्र होंगी। आवेदक के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है और आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर न हो। महिला विकास निगम के माध्यम से योजना के तहत जनरल श्रेणी की महिला को दस हजार रुपये और अनुसूचित श्रेणी की महिला को 25 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाएगी।
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योजना के तहत उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल है। इन गतिविधियों में परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सेंटर ,ब्यूटी पार्लर, बुटीक, हलवाई की दुकान, फूड स्टाल, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम कर सकती हैं।
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ये दस्तावेज हैं जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो आदि शामिल है। सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां आवश्यक है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम पानीपत से संपर्क किया जा सकता है।
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