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Panipat News: शादी से पहले की जिंदगी पर मिले महिला को ताने
Thu, 11 Jun 2026 02:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Thu, 11 Jun 2026 02:30 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। बीती जिंदगी पर रोज-रोज मिल रहे तानों से प्यार, विश्वास, शादी का अटूट बंधन भी कमजोर पड़ गया। विवाहिता का कहना है कि कम उम्र में उसके साथ जिसने यौन शोषण किया उसे 20 साल की कैद हो चुकी है। फिर भी उसे आए दिन ताने सुनने पड़ते हैं, जबकि उसने पति को सबकुछ बताकर प्रेम विवाह किया था।
अब सास-ससुर के साथ पति भी उसकी गलती पर ताने देता है। मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर उसने पति से अलग रहने का फैसला कर लिया है।
किला थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने महिला संरक्षण अधिकारी कार्यालय में दी शिकायत में बताया कि किशोरावस्था के दौरान एक युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसका यौन शोषण किया था। इस मामले में उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट से दोषी युवक को 20 साल की सजा हो चुकी है।
इसके बाद उसकी पास ही कॉलोनी के युवक से जान-पहचान हुई और दोनों में प्यार हो गया। उसने अपने जीवन में हुई पहली गलती के बारे में बताया तो युवक ने आगे बढ़ने का भरोसा देकर मई 2023 में उसके साथ प्रेम विवाह कर लिया।
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शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद ही सास-ससुर ने दहेज को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और उसके चरित्र पर भी टिप्पणी की जाने लगी। जब उसने अपने पति से शिकायत की तो उसने भी
अपने माता-पिता का पक्ष लिया। इसके बाद उसे लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा, जिससे
तंग आकर उसने अलग रहने का
निर्णय लिया।
पति की नजर मुआवजे में मिले आठ लाख पर
विवाहिता का आरोप है कि केस जीतने के बाद उसे सरकार की ओर से मुआवजे के तौर पर आठ लाख रुपये मिले थे। जिसमें से दो लाख रुपये नकद और छह लाख रुपये की एफडी शामिल है। उसका पति कोई काम नहीं करता है। बस दिनभर मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलता है। इसके खर्च के लिए वह उस पर छह लाख रुपये की एफडी तुड़वाने का भी दबाव बना रहा है।
महिला की शिकायत पर सुनवाई की गई है। दोनों पक्षों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था। महिला ने बिना किसी शर्त के अलग होने का फैसला कर लिया है। -रजनी गुप्ता, महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी।
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पानीपत। बीती जिंदगी पर रोज-रोज मिल रहे तानों से प्यार, विश्वास, शादी का अटूट बंधन भी कमजोर पड़ गया। विवाहिता का कहना है कि कम उम्र में उसके साथ जिसने यौन शोषण किया उसे 20 साल की कैद हो चुकी है। फिर भी उसे आए दिन ताने सुनने पड़ते हैं, जबकि उसने पति को सबकुछ बताकर प्रेम विवाह किया था।
अब सास-ससुर के साथ पति भी उसकी गलती पर ताने देता है। मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर उसने पति से अलग रहने का फैसला कर लिया है।
किला थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने महिला संरक्षण अधिकारी कार्यालय में दी शिकायत में बताया कि किशोरावस्था के दौरान एक युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसका यौन शोषण किया था। इस मामले में उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट से दोषी युवक को 20 साल की सजा हो चुकी है।
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इसके बाद उसकी पास ही कॉलोनी के युवक से जान-पहचान हुई और दोनों में प्यार हो गया। उसने अपने जीवन में हुई पहली गलती के बारे में बताया तो युवक ने आगे बढ़ने का भरोसा देकर मई 2023 में उसके साथ प्रेम विवाह कर लिया।
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शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद ही सास-ससुर ने दहेज को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और उसके चरित्र पर भी टिप्पणी की जाने लगी। जब उसने अपने पति से शिकायत की तो उसने भी
अपने माता-पिता का पक्ष लिया। इसके बाद उसे लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा, जिससे
तंग आकर उसने अलग रहने का
निर्णय लिया।
पति की नजर मुआवजे में मिले आठ लाख पर
विवाहिता का आरोप है कि केस जीतने के बाद उसे सरकार की ओर से मुआवजे के तौर पर आठ लाख रुपये मिले थे। जिसमें से दो लाख रुपये नकद और छह लाख रुपये की एफडी शामिल है। उसका पति कोई काम नहीं करता है। बस दिनभर मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलता है। इसके खर्च के लिए वह उस पर छह लाख रुपये की एफडी तुड़वाने का भी दबाव बना रहा है।
महिला की शिकायत पर सुनवाई की गई है। दोनों पक्षों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था। महिला ने बिना किसी शर्त के अलग होने का फैसला कर लिया है। -रजनी गुप्ता, महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी।