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Panipat News: बिना एचएसआरपी दौड़ने वाले वाहनों के एक नवंबर से कटेंगे चालान
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पानीपत। पुलिस ने जिले के सभी आम नागरिकों, वाहन स्वामियों और व्यावसायिक परिवहन ऑपरेटरों के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की है। बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के संचालित हो रहे वाहनों के खिलाफ जांच अभियान चलाया जाएगा। पुलिस ने इसकी एडवाइजरी भी जारी की है।
उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) सुरेश कुमार ने बताया कि एक नवंबर से बिना एचएसआरपी के मिलने वाले वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान शुरू किया जाएगा। तमाम सक्रिय वाणिज्यिक वाहन संघों जैसे ट्रक यूनियन, स्कूल व कॉलेज बस संचालक, ऑटो-रिक्शा यूनियन, टैक्सी व कैब ऑपरेटर, एनएफएल, रिफाइनरी और शुगर मिल ऑपरेटरों को आधिकारिक पत्राचार के माध्यम से पहले ही अवगत कराया जा चुका है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी वाहन पर नंबर प्लेट नहीं है, टूटी हुई है या फिर मानक के विपरीत अन्य कोई प्लेट लगी है, तो वाहन स्वामी समय रहते अपने नजदीकी अधिकृत डीलर या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए एचएसआरपी बुक करवाकर उसे अनिवार्य रूप से लगवा लें। यह सुरक्षा, वाहन चोरी रोकने और कानूनी मानकों के लिहाज से बेहद जरूरी है।
दिल्ली के बाहर पंजीकृत (गैर-डीएल नंबर) केवल इलेक्ट्रिक (ईवी), सीएनजी और बीएस-6 डीजल बसों को ही दिल्ली सीमा के भीतर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यह कड़ा नियम ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (एआईटीपी), कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, टूरिस्ट तथा तमाम संस्थागत व स्कूल-कॉलेज की बाहरी बसों पर समान रूप से लागू होगा। पानीपत पुलिस ने जिले के सभी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और बस संचालकों से विशेष अपील की है कि वे 31 अक्तूबर के बाद केवल नियमानुसार पात्र वाहनों को ही दिल्ली की तरफ प्रस्थान कराएं। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर बॉर्डर पर ही बसों को रोक लिया जाएगा और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो
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उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) सुरेश कुमार ने बताया कि एक नवंबर से बिना एचएसआरपी के मिलने वाले वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान शुरू किया जाएगा। तमाम सक्रिय वाणिज्यिक वाहन संघों जैसे ट्रक यूनियन, स्कूल व कॉलेज बस संचालक, ऑटो-रिक्शा यूनियन, टैक्सी व कैब ऑपरेटर, एनएफएल, रिफाइनरी और शुगर मिल ऑपरेटरों को आधिकारिक पत्राचार के माध्यम से पहले ही अवगत कराया जा चुका है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी वाहन पर नंबर प्लेट नहीं है, टूटी हुई है या फिर मानक के विपरीत अन्य कोई प्लेट लगी है, तो वाहन स्वामी समय रहते अपने नजदीकी अधिकृत डीलर या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए एचएसआरपी बुक करवाकर उसे अनिवार्य रूप से लगवा लें। यह सुरक्षा, वाहन चोरी रोकने और कानूनी मानकों के लिहाज से बेहद जरूरी है।
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दिल्ली के बाहर पंजीकृत (गैर-डीएल नंबर) केवल इलेक्ट्रिक (ईवी), सीएनजी और बीएस-6 डीजल बसों को ही दिल्ली सीमा के भीतर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यह कड़ा नियम ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (एआईटीपी), कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, टूरिस्ट तथा तमाम संस्थागत व स्कूल-कॉलेज की बाहरी बसों पर समान रूप से लागू होगा। पानीपत पुलिस ने जिले के सभी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और बस संचालकों से विशेष अपील की है कि वे 31 अक्तूबर के बाद केवल नियमानुसार पात्र वाहनों को ही दिल्ली की तरफ प्रस्थान कराएं। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर बॉर्डर पर ही बसों को रोक लिया जाएगा और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो
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