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Panipat News: सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। अपहरण कर महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत ने मच्छरौली गांव के दो दोषियों सुमित उर्फ काला व रोहित को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
अदालत से दोनों पर 36-36 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत में गवाही के दौरान पीड़ित महिला अपने बयानों से मुकर गई थी। अदालत ने आरोपियों के मोबाइल से बरामद वीडियो और पति की गवाही के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि इस तरह के मामलों में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी आवश्यक है। इससे महिला से संबंधित अपराध पर लगाम लगाई जा सके।
सेक्टर-29 थाना क्षेत्र की जीटी रोड स्थित एक महिला ने 24 अप्रैल 2024 को थाने में शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महिला का कहना था कि वह मूल रूप से अंबाला की रहने वाली है और पानीपत में किराये के मकान में रहती है। वह अपने पति के साथ अंबाला जाने के लिए सिवाह बस अड्डे पर जा रही थी। जब वह जीटी रोड पर पहुंची तो एक ऑटो में सवार दो युवकों ने उन्हें रोक लिया।
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उन्होंने इन्कार किया तो आरोपियों ने उसके पति के साथ मारपीट कर उसे जबरन ऑटो में खींचकर अपहरण कर लिया। आरोपी उसे लेकर खेत में बने कमरे में पहुंचे। जहां पर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना ली। महिला के पति ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को इसकी सूचना दी थी।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अगले दिन दो आरोपी सुमित उर्फ काला व रोहित निवासी मच्छरौली को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की फास्ट ट्रक कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 22 गवाह पेश किए। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट और आरोपियों के मोबाइल फोन से बरामद वीडियो सबूत के आधा पर पेश की। सोमवार को अदालत ने दोषियों को उम्र कैद और 36-36 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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पानीपत। अपहरण कर महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत ने मच्छरौली गांव के दो दोषियों सुमित उर्फ काला व रोहित को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
अदालत से दोनों पर 36-36 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत में गवाही के दौरान पीड़ित महिला अपने बयानों से मुकर गई थी। अदालत ने आरोपियों के मोबाइल से बरामद वीडियो और पति की गवाही के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि इस तरह के मामलों में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी आवश्यक है। इससे महिला से संबंधित अपराध पर लगाम लगाई जा सके।
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सेक्टर-29 थाना क्षेत्र की जीटी रोड स्थित एक महिला ने 24 अप्रैल 2024 को थाने में शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महिला का कहना था कि वह मूल रूप से अंबाला की रहने वाली है और पानीपत में किराये के मकान में रहती है। वह अपने पति के साथ अंबाला जाने के लिए सिवाह बस अड्डे पर जा रही थी। जब वह जीटी रोड पर पहुंची तो एक ऑटो में सवार दो युवकों ने उन्हें रोक लिया।
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उन्होंने इन्कार किया तो आरोपियों ने उसके पति के साथ मारपीट कर उसे जबरन ऑटो में खींचकर अपहरण कर लिया। आरोपी उसे लेकर खेत में बने कमरे में पहुंचे। जहां पर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना ली। महिला के पति ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को इसकी सूचना दी थी।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अगले दिन दो आरोपी सुमित उर्फ काला व रोहित निवासी मच्छरौली को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की फास्ट ट्रक कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 22 गवाह पेश किए। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट और आरोपियों के मोबाइल फोन से बरामद वीडियो सबूत के आधा पर पेश की। सोमवार को अदालत ने दोषियों को उम्र कैद और 36-36 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।