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Panipat News: रुपये, मोबाइल छीनने के दो दोषियों को पांच साल की कैद
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पानीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा ने युवक से 700 रुपये और मोबाइल छीनने के मामले में दो आरोपियों अंकित व विकास को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को पांच-पांच साल की कैद और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि यूपी के हरदोई जिला निवासी दिलखुश ने थाना 30 जून 2023 को थाना सेक्टर 29 में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि वह अपने फूफा के पास आया था। जब वह नांगलखेड़ी के पास हाईवे पार करने लगा तो दो ऑटो चालक वहां आए और उसके साथ मारपीट कर 700 रुपये और मोबाइल फोन छीनकर ले गए। पुलिस ने मामले की जांच कर दो आरोपियों सौंधापुर निवासी विकास और महादेव कॉलोनी निवासी अंकित को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी।
मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत में हुई। पत्रावली पर आए साक्ष्य साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने दोनों को पांच-पांच साल की कैद और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि यूपी के हरदोई जिला निवासी दिलखुश ने थाना 30 जून 2023 को थाना सेक्टर 29 में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि वह अपने फूफा के पास आया था। जब वह नांगलखेड़ी के पास हाईवे पार करने लगा तो दो ऑटो चालक वहां आए और उसके साथ मारपीट कर 700 रुपये और मोबाइल फोन छीनकर ले गए। पुलिस ने मामले की जांच कर दो आरोपियों सौंधापुर निवासी विकास और महादेव कॉलोनी निवासी अंकित को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी।
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मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत में हुई। पत्रावली पर आए साक्ष्य साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने दोनों को पांच-पांच साल की कैद और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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