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Panipat News: झपटमारी के मामले में दो आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

Thu, 18 Dec 2025 01:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Thu, 18 Dec 2025 01:17 AM IST
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Two accused in snatching case acquitted due to lack of evidence
अदालत से
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-अगस्त 2022 में आर्य गर्ल्स स्कूल की डीपीई के गले से मोटरसाइकिल सवार आरोपियों ने झपटी थी चेन
-पुलिस ने मुजफ्फरनगर के दो आरोपियों को किया था गिरफ्तार

माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत ने आर्य गर्ल्स स्कूल की डीपीई के गले से सोने की चेन झपटने के मामले में दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान पुलिस आरोपियों के खिलाफ अदालत में ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई।
आर्य गर्ल्स स्कूल की डीपीई सुरेश कुमारी ने 18 अगस्त 2022 को तहसील कैंप थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि वह एक्टिवा पर सवार होकर शिक्षिका आरती के साथ जा रही थी। आरती एक्टिवा चला रही थी और वह पीछे बैठी थी। जैसे ही वह भाई लालो गुरुद्वारा के पास पहुंची तो जाम लगा हुआ था। वहां पर वह रुक गई। इसी बीच मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो आरोपी आए और उनके गले से चेन झपटकर भाग गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मामले की जांच की।
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24 अगस्त को पुलिस ने यूपी के मुजफ्फरनगर के सुजडू निवास युसुफ व किदवई नगर निवासी आरिफ को सेक्टर 13-17 सर्कस ग्राउंड के पास से गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई चेन भी बरामद की थी। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तफ्तीश के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। सबूतों के अभाव में अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।
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