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छात्रा से छेड़छाड़ व अश्लील फब्तियां कसने के दोषी को तीन साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Nov 2022 01:51 AM IST
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Three years imprisonment for molesting student and making obscene remarks
पानीपत। सेक्टर-18 स्थित एक महाविद्यालय की छात्रा का पीछा करने, फब्तियां कसने एवं छेड़छाड़ के दोषी को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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20 सितंबर 2018 को छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है। उसे गांव अलीपुर निवासी सत्यवान अक्सर परेशान करता है। कॉलेज आते जाते उसका पीछा करता है एवं अश्लील फब्तियां कसता है। छेड़छाड़ के दौरान आरोपी उसे जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देता है। छात्रा की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने मामले में आरोपी पर केस दर्ज कर लिया था। 10 अक्तूबर 2018 को आरोपी सत्यवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में छात्रा से छेड़छाड़ की बात भी स्वीकार की थी। पुलिस की अपील पर ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। करीब चार साल तक चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत कौर की अदालत ने सत्यवान को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।
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