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Panipat News: रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रहेगी पाबंदी
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पानीपत। डीसी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 2023 की धारा 163 के तहत जिले में रात को 10 बजे के बाद विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों में जश्न मनाने व डीजे बजाने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार जिले के सभी बैंक्वेट हॉल, होटलों के मालिकों, प्रबंधकों इत्यादि को बुकिंग करने वाली विभिन्न पार्टियों से यह अंडर टेकिंग भी लेनी होगी कि वे रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी तरह के डीजे इत्यादि के साथ-साथ किसी भी तरह के हथियार का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।
सभी बैंक्वेट हॉल और होटलों के मालिकों को इस बारे में होर्डिंग इत्यादि के माध्यम से दिशा-निर्देश भी चस्पा करने होंगे और परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने सुनिश्चित करने होंगे। कई बार संज्ञान में आया है कि डीजे को तेज आवाज में विभिन्न कार्यक्रमों में बजाया जाता है जोढकि ध्वनि प्रदूषण (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) नियम 2000 के तहत उल्लंघन है। संवाद
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आदेशानुसार जिले के सभी बैंक्वेट हॉल, होटलों के मालिकों, प्रबंधकों इत्यादि को बुकिंग करने वाली विभिन्न पार्टियों से यह अंडर टेकिंग भी लेनी होगी कि वे रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी तरह के डीजे इत्यादि के साथ-साथ किसी भी तरह के हथियार का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।
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सभी बैंक्वेट हॉल और होटलों के मालिकों को इस बारे में होर्डिंग इत्यादि के माध्यम से दिशा-निर्देश भी चस्पा करने होंगे और परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने सुनिश्चित करने होंगे। कई बार संज्ञान में आया है कि डीजे को तेज आवाज में विभिन्न कार्यक्रमों में बजाया जाता है जोढकि ध्वनि प्रदूषण (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) नियम 2000 के तहत उल्लंघन है। संवाद
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