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Panipat News: हत्या के बाद भाभी के टुकड़ों को खुर्द-बुर्द करने वाले देवर को अदालत ने सुनाई सात साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Dec 2022 08:30 AM IST
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The person who dismembered the body of sister-in-law was sentenced to seven years
पानीपत। समालखा की न्यू पंचवटी कॉलोनी में मार्च 2019 को पति द्वारा विवाहिता की हत्या के बाद शव के टुकड़ों को खुर्द-बुर्द करने वाले उसके देवर को अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला बुधवार को महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध की विशेष अदालत के अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा ने सुनाया। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हत्या के आरोपी पति की जेल में पहले ही मौत हो चुकी थी।
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पुलिस पूछताछ में देवर सिराज ने बताया था कि भाई इश्तियाक खान उर्फ मुन्ना का वर्ष 2005 में अफसाना के साथ निकाह हुआ था। दोनों के चार बच्चे हैं। तीन बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं और एक मां व पिता के साथ रहता है। बड़ा भाई इश्तियाक पेशे से राज मिस्त्री था और शराब पीने का आदी था। इश्तियाक की शराब की लत के कारण उसका अफसाना के साथ विवाद होता रहता था। 16 मार्च 2019 को इश्तियाक ने गुस्से में अफसाना की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसकी सूचना भाई ने उसे कॉल कर दी। वह बाइक पर यूपी से भाई के घर समालखा पहुंचा। भाई ने पहले ही शव के कई टुकड़े कर प्लास्टिक के कट्टे में रख दिए थे।
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अफसाना के कत्ल की बात किसी को पता न चले, इसके लिए इश्तियाक ने आरी से अफसाना का सिर धड़ से अलग किया। वहीं उसके बाद शेष शव के चार टुकडे़ किए और उनको दो अलग-अलग प्लाटिक के कट्टों में भर लिया। सिर को प्लास्टिक की पॉलिथीन में डालकर मनाना फाटक के पास कूडे़ में फेंक दिया। जबकि सिराज ने अफसाना के शव के चार टुकड़ों को पट्टीकल्याणा गांव गढ़ी छाजू और जौरासी रोड के बीच बहने वाले रजवाहे में फेंक दिए।
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कई दिनों तक अफसाना से फोन पर बातचीत न होने पर भाई नबीन पुत्र बशीर मूल निवासी खूब नगर, जिला करोली राजस्थान हाल निवासी द्वारका, दिल्ली बहन से मिलने समालखा पहुंचा। बहन के न मिलने पर नबीर को शक हुआ। उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। समालखा पुलिस ने जांच कर अफसाना की हत्या का राज खोला। आरोपी पति इश्तियाक व देवर सिराज को गिरफ्तार किया गया।

समालखा पुलिस ने अफसाना की हत्या करने व शव को खुर्द बुर्द करने के आरोप में पति इश्तियाक व देवर सिराज को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इश्तियाक की 31 जनवरी 2020 को जेल में मौत हो गई थी। जबकि सिराज ने जुर्म कबूल करते हुए बयान दर्ज कराए कि अफसाना की हत्या उसके भाई ने की थी। वह शव को खुर्द बुर्द करने का दोषी है। कोर्ट ने सिराज को कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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