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Panipat News: बीपीएल फ्लैट में सुविधा न देने पर मंत्री ने दिए अंसल कंपनी के मालिक पर केस दर्ज करने के आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 06 Sep 2025 01:53 AM IST
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The minister ordered to file a case against the owner of Ansal company for not providing facilities in BPL flats
जिला क​ष्ट निवारण समिति की बैठक में ​शिकायत सुनते मंत्री कृष्ण कुमार बेदी। संवाद
फोटो-3 प्रदेश पेज-----
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-मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने जिला कष्ट निवारण समिति की ली बैठक, आठ शिकायतों का मौके पर किया निस्तारण
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। बीपीएल फ्लैटधारकाें को बार-बार आदेश के बाद भी मूलभूत सुविधा नहीं देने पर सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने अंसल कंपनी मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अगली बैठक में मालिक काे गिरफ्तार कर लाने की बात कही है। वहीं एक अन्य मामले में पीड़िता को आरटीआई की सूचना न देने पर एचएसआईआईडीसी के क्लर्क नवीन पर विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, शुक्रवार को पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ले रहे थे। उनके सामने 13 शिकायतों को रखा गया। उन्होंने आठ का मौके पर ही निदान किया और पांच शिकायतों को आगामी बैठक के लिए लंबित रखा। उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया और पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने शिकायतों के समाधान का भरोसा दिया।
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बीपीएल फ्लैटधारक पवन कुमार की पिछली बैठक की शिकायत लंबित थी। उनका आरोप है कि सेक्टर-18 अंसल सुशांत सिटी में बीपीएल के फ्लैट में मूलभूत सुविधा तक नहीं हैं। सीवर, सड़क व स्ट्रीट लाइट तक की व्यवस्था नहीं है। यहां गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। वे जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कई बार आ चुके हैं। प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी मालिक को नोटिस दिए जा चुके हैं। शुक्रवार को बैठक में कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। मंत्री ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।
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सनौली रोड की बबीता ने पति राजेश के 21 साल से लापता होने के मामले में कोई कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। यह भी पिछली बैठक की शिकायत है। पुलिस ने रिपोर्ट में कहा कि महिला ने साक्ष्य देने के लिए समय मांगा था। उन्होंने पुलिस को अब तक कोई साक्ष्य नहीं दिए हैं। महिला ने बताया कि उन्होंने एचएसआईआईडीसी में आरटीआई के तहत सूचना मांगी है। उनको इस मामले में सूचना नहीं दी जा रही है। मंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित कर्मचारी नवीन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए।
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