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Panipat News: स्कूल में 11 वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी छात्र को 20 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 07 Nov 2023 02:57 AM IST
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Student found guilty of raping 11th class student in school gets 20 years imprisonment
पानीपत। समालखा पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में स्कूल में 11 वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी छात्र को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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चार जुलाई 2019 को समालखा थाना पुलिस को एक गांव में दुष्कर्म की सूचना मिली थी। यहां एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ स्कूल में दुष्कर्म किया गया है। पीड़िता गांव में ही कक्षा 11 वीं की छात्रा है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसके स्कूल में ही श्रवण का नाम युवक पढ़ता है। एक मार्च 2019 व तीन मार्च 2019 को कक्षाएं खत्म होने के बाद श्रवण ने उसको जबरदस्ती स्कूल में एक खाली कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जब चार जुलाई को उसके पेट में दर्द हुआ तो उसकी मां ने उससे पूरी बात पूछी। छात्रा ने आपबीती बताई। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया।
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पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में नागरिक अस्पताल में छात्रा का मेडिकल प्रशिक्षण कराया गया। यहां छात्रा चार माह की गर्भवती मिली। पुलिस ने छात्रा की बाल कल्याण समिति में काउंसलिंग भी कराई। पुलिस ने आरोपी श्रवण को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने नियमानुसार छात्रा का गर्भपात भी कराया। अब अदालत ने श्रवण को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया या है। ये एक लाख रुपये पीड़िता के परिवार को दिए जाएंगे। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
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