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Panipat News: गलत लेन में चलने पर सख्ती, काटे चालान
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पानीपत। जिला पुलिस सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गलत लेन में चलने वाले वाहन चालकों पर सख्ताई कर दी है। पुलिस ने अब तक 13,218 वाहनों के चालान किए हैं।
इसमें ट्रकों के 4915, कैंटर के 3263, बसों के 381 और 4659 अन्य वाहनों के चालान किए हैं। इसी के साथ 11 से 19 दिसंबर तक चलाए विशेष अभियान के तहत नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान लेन ड्राइविंग की उल्लंघन करते पाए 40 भारी वाहन चालकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 285 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
नेशनल और स्टेट हाईवे पर अधिकतर दुर्घटनाएं गलत लेन पर चलने वाले भारी वाहनों की वजह से होती हैं। नियमों को न मानने की वजह से हादसे हो रहे हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारी वाहनों के हाईवे पर चलने के लिए बाई लेन निर्धारित की गई है।
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भारी वाहन अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन में चल रहे हैं। जिला पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों की उल्लंघन करने वालों के चालन किए जा रहे हैं। यातायात पुलिस द्वारा हाईवे पर टोल प्लाजा के नजदीक वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी।
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इसमें ट्रकों के 4915, कैंटर के 3263, बसों के 381 और 4659 अन्य वाहनों के चालान किए हैं। इसी के साथ 11 से 19 दिसंबर तक चलाए विशेष अभियान के तहत नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान लेन ड्राइविंग की उल्लंघन करते पाए 40 भारी वाहन चालकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 285 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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नेशनल और स्टेट हाईवे पर अधिकतर दुर्घटनाएं गलत लेन पर चलने वाले भारी वाहनों की वजह से होती हैं। नियमों को न मानने की वजह से हादसे हो रहे हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारी वाहनों के हाईवे पर चलने के लिए बाई लेन निर्धारित की गई है।
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भारी वाहन अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन में चल रहे हैं। जिला पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों की उल्लंघन करने वालों के चालन किए जा रहे हैं। यातायात पुलिस द्वारा हाईवे पर टोल प्लाजा के नजदीक वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी।