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Panipat News: नशा तस्करी के दोषी को छह साल की कैद
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने नशा तस्करी के आरोपी असलम निवासी हुसैनपुर बुढ़ाना मुजफ्फरनगर को दोषी करार देते हुए छह साल की कैद और 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
अभियोजन पक्ष के बताया कि एएनसी सेल टीम में तैनात एएसआई अनिल ने 19 अक्तूबर 2019 को बिचपड़ी चौक पर गश्त कर रहे थे। उसी समय सक व्यक्ति सिर पर प्लास्टिक का कट्टा रखे हुए आता दिखाई दिया। टीम ने शक के आधार पर उसे रोका तो उसके पास से 11 किग्रा गांजा बरामद हुआ। आरोपी असलम के खिलाफ थाना सेक्टर-13-17 में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने गांव के ही एक व्यक्ति से गांजा खरीदा था और पानीपत में बेचने के लिए आया था।
उप जिला न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी ने आरोपी को दोषी करार दिया।
अदालत से कहा कि नशा तस्कर किसी तरह की नरमी का हकदार नहीं है। अदालत ने दोषी को छह साल की कैद और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के बताया कि एएनसी सेल टीम में तैनात एएसआई अनिल ने 19 अक्तूबर 2019 को बिचपड़ी चौक पर गश्त कर रहे थे। उसी समय सक व्यक्ति सिर पर प्लास्टिक का कट्टा रखे हुए आता दिखाई दिया। टीम ने शक के आधार पर उसे रोका तो उसके पास से 11 किग्रा गांजा बरामद हुआ। आरोपी असलम के खिलाफ थाना सेक्टर-13-17 में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने गांव के ही एक व्यक्ति से गांजा खरीदा था और पानीपत में बेचने के लिए आया था।
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उप जिला न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी ने आरोपी को दोषी करार दिया।
अदालत से कहा कि नशा तस्कर किसी तरह की नरमी का हकदार नहीं है। अदालत ने दोषी को छह साल की कैद और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।