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9 साइटों को किया निरीक्षक, 7 मैन्यूफैक्चरिंग दो दुकानों से सिंगल यूज प्लास्टिक किया जब्त, काटे चालान
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पानीपत। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर रवाना होते हुए टीम के सदस्य।
- फोटो : Panipat
पानीपत। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित करवाने के लिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम के साथ नगर निगम की टीम ने शहर में अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत निगम मुनादी करवाकर लोगों को जागरूक करने के साथ चालान की कार्रवाई और सामान भी जब्त किया जा रहा है। शुक्रवार को निगम की टीम ने पुरानी सब्जी मंडी में दुकानों का निरीक्षण करते हुए दो दुकानदारों का सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान जब्त करते हुए 1500-1500 रुपये के चालान किए हैं।
टीमों ने शहर की 9 साइटों को निरीक्षण किया। इसमें से सात मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट शामिल रही। यहां नॉन वूवन फैब्रिक का सामान बनता मिला लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं मिली। अधिकारियों का कहना है कि उनकी ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम की सफाई शाखा से एसआई रिंकू शर्मा और राकेश कुमार शामिल रहे जबकि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम से एसडीओ कुलदीप और उनकी टीम शामिल रही। बता दें कि एक जुलाई से प्रदेश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनीं 19 प्रकार की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 आइटमों और 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन के विनिर्माण, विक्रय, वितरण भंडारण, परिवहन और उपयोग पर रोक लगाने के आदेश हुए थे। इनमें ईयर बड, बैलून स्टिक, झंडे, लॉलीपॉप की स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट पर लगा पॉलिथीन, थर्मोकॉल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर और 75 माइक्रॉन तक के पॉलिथीन बैन रहेंगे।
बाक्स
ये लगेगा जुर्माना-
100 ग्राम तक : 500 रुपये
101 से 500 ग्राम तक : 1500 रुपये
501 ग्राम से एक किलोग्राम तक : 3 हजार रुपये
1.1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक : 10 हजार रुपये
5.1 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक : 20 हजार रुपये
10 किलोग्राम से ज्यादा पर : 25 हजार रुपये
आमजन सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें-डीसी
उपायुक्त सुशील सारवान ने जनहित में अपील करते हुए कहा कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर जिले में पूर्ण रूप से बैन लगाया गया है। इसके इस्तेमाल से शहर की स्वच्छता को नुकसान होता है। भले ही यह सुलभता से हासिल होता हो लेकिन इसके इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसका उपयोग न किया जाए तो बेहतर है। इससे नाले और सीवरेज सिस्टम में बाधा उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि आमजन सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और सुंदरता भी बनी रहेगी।
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टीमों ने शहर की 9 साइटों को निरीक्षण किया। इसमें से सात मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट शामिल रही। यहां नॉन वूवन फैब्रिक का सामान बनता मिला लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं मिली। अधिकारियों का कहना है कि उनकी ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम की सफाई शाखा से एसआई रिंकू शर्मा और राकेश कुमार शामिल रहे जबकि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम से एसडीओ कुलदीप और उनकी टीम शामिल रही। बता दें कि एक जुलाई से प्रदेश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनीं 19 प्रकार की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 आइटमों और 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन के विनिर्माण, विक्रय, वितरण भंडारण, परिवहन और उपयोग पर रोक लगाने के आदेश हुए थे। इनमें ईयर बड, बैलून स्टिक, झंडे, लॉलीपॉप की स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट पर लगा पॉलिथीन, थर्मोकॉल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर और 75 माइक्रॉन तक के पॉलिथीन बैन रहेंगे।
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ये लगेगा जुर्माना-
100 ग्राम तक : 500 रुपये
101 से 500 ग्राम तक : 1500 रुपये
501 ग्राम से एक किलोग्राम तक : 3 हजार रुपये
1.1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक : 10 हजार रुपये
5.1 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक : 20 हजार रुपये
10 किलोग्राम से ज्यादा पर : 25 हजार रुपये
आमजन सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें-डीसी
उपायुक्त सुशील सारवान ने जनहित में अपील करते हुए कहा कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर जिले में पूर्ण रूप से बैन लगाया गया है। इसके इस्तेमाल से शहर की स्वच्छता को नुकसान होता है। भले ही यह सुलभता से हासिल होता हो लेकिन इसके इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसका उपयोग न किया जाए तो बेहतर है। इससे नाले और सीवरेज सिस्टम में बाधा उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि आमजन सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और सुंदरता भी बनी रहेगी।
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