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Panipat News: नौवीं से 12वीं तक एनरोलमेंट कराने का शेड्यूल जारी
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पांच नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के होगा एनरोलमेंट, इसके बाद लगेगी लेट फीस
गलत जानकारी देने पर स्कूलों पर एक से तीन लाख रुपये तक जुर्माना, दस्तावेज का सत्यापन अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की एनरोलमेंट प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग की ओर से एनरोलमेंट के लिए समय-सारिणी जारी कर दी गई है। इसके तहत विद्यार्थी पांच नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के एनरोलमेंट करा सकेंगे। निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले विद्यार्थियों को इसके बाद लेट फीस देनी होगी। विभाग ने स्कूलों को विद्यार्थियों का विवरण भरते समय विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। नाम, जन्मतिथि सहित अन्य जानकारी का मूल दस्तावेज से मिलान करना अनिवार्य होगा। साथ ही विद्यार्थियों की नवीनतम फोटो और जरूरी प्रमाणपत्र भी अपलोड करने होंगे।
जारी शेड्यूल के अनुसार, छह से 10 नवंबर तक 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ एनरोलमेंट कराया जा सकेगा। इसके बाद 21 से 25 नवंबर तक एक हजार रुपये विलंब शुल्क के साथ एनरोलमेंट का अंतिम अवसर मिलेगा। एनरोलमेंट के दौरान दर्ज की गई जानकारी में गलती होने पर विभाग ने संशोधन के लिए भी समय निर्धारित किया है। स्कूल 27 से 30 नवंबर तक विवरण में जरूरी संशोधन कर सकेंगे।
गलत विवरण भरने पर स्कूलों की जवाबदेही तय
एनरोलमेंट प्रक्रिया में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक रिकॉर्ड की शुद्धता पर विशेष जोर दिया गया है। स्कूलों को विद्यार्थियों के नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण का मूल प्रमाणपत्रों से मिलान करने के बाद ही ऑनलाइन जानकारी दर्ज करनी होगी। फोटो और आवश्यक प्रमाणपत्र भी निर्धारित निर्देशों के अनुसार अपलोड करने होंगे। गलत जानकारी देने या रिकॉर्ड में लापरवाही बरतने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पहली गलती पर एक लाख रुपये और दूसरी बार गलती पाए जाने पर तीन लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान बताया गया है।
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समय रहते पूरी करें प्रक्रिया, बाद में देना होगा शुल्क
विभाग की समय-सारिणी के अनुसार स्कूलों और विद्यार्थियों को निर्धारित तिथियों का ध्यान रखते हुए एनरोलमेंट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। शुरुआती अवधि में दाखिला कराने पर किसी प्रकार का विलंब शुल्क नहीं देना होगा, जबकि बाद की अवधि में निर्धारित जुर्माना शुल्क लागू होगा। स्कूलों को निर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड तैयार करने और अपलोड किए गए दस्तावेज की जांच करने की जरूरत है, ताकि बाद में संशोधन या सत्यापन के दौरान परेशानी न हो।
एनरोलमेंट की महत्वपूर्ण तिथियां
एनरोलमेंट प्रक्रिया सोमवार से शुरू
पांच नवंबर तक: बिना विलंब शुल्क
छह से 10 नवंबर: 100 रुपये लेट फीस
21 से 25 नवंबर: 1000 रुपये लेट फीस
27 से 30 नवंबर: विवरण में संशोधन का अवसर
इन बातों का रखें ध्यान
विद्यार्थी का नाम और जन्मतिथि मूल दस्तावेज से मिलाएं।
नवीनतम फोटो और जरूरी प्रमाणपत्र अपलोड करें।
ऑनलाइन विवरण भरने से पहले सभी जानकारियों की जांच करें।
गलत जानकारी देने पर स्कूल पर एक लाख से तीन लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है।
वर्जन-
एनरोलमेंट प्रक्रिया निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूरी करने के स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों के नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण मूल दस्तावेज से जांचने के बाद ही दर्ज किए जाएं। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या लापरवाही से बचें और निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना सुनिश्चित करें।
नीलम कुंडू, जिला शिक्षा अधिकारी।
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गलत जानकारी देने पर स्कूलों पर एक से तीन लाख रुपये तक जुर्माना, दस्तावेज का सत्यापन अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की एनरोलमेंट प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग की ओर से एनरोलमेंट के लिए समय-सारिणी जारी कर दी गई है। इसके तहत विद्यार्थी पांच नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के एनरोलमेंट करा सकेंगे। निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले विद्यार्थियों को इसके बाद लेट फीस देनी होगी। विभाग ने स्कूलों को विद्यार्थियों का विवरण भरते समय विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। नाम, जन्मतिथि सहित अन्य जानकारी का मूल दस्तावेज से मिलान करना अनिवार्य होगा। साथ ही विद्यार्थियों की नवीनतम फोटो और जरूरी प्रमाणपत्र भी अपलोड करने होंगे।
जारी शेड्यूल के अनुसार, छह से 10 नवंबर तक 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ एनरोलमेंट कराया जा सकेगा। इसके बाद 21 से 25 नवंबर तक एक हजार रुपये विलंब शुल्क के साथ एनरोलमेंट का अंतिम अवसर मिलेगा। एनरोलमेंट के दौरान दर्ज की गई जानकारी में गलती होने पर विभाग ने संशोधन के लिए भी समय निर्धारित किया है। स्कूल 27 से 30 नवंबर तक विवरण में जरूरी संशोधन कर सकेंगे।
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गलत विवरण भरने पर स्कूलों की जवाबदेही तय
एनरोलमेंट प्रक्रिया में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक रिकॉर्ड की शुद्धता पर विशेष जोर दिया गया है। स्कूलों को विद्यार्थियों के नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण का मूल प्रमाणपत्रों से मिलान करने के बाद ही ऑनलाइन जानकारी दर्ज करनी होगी। फोटो और आवश्यक प्रमाणपत्र भी निर्धारित निर्देशों के अनुसार अपलोड करने होंगे। गलत जानकारी देने या रिकॉर्ड में लापरवाही बरतने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पहली गलती पर एक लाख रुपये और दूसरी बार गलती पाए जाने पर तीन लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान बताया गया है।
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समय रहते पूरी करें प्रक्रिया, बाद में देना होगा शुल्क
विभाग की समय-सारिणी के अनुसार स्कूलों और विद्यार्थियों को निर्धारित तिथियों का ध्यान रखते हुए एनरोलमेंट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। शुरुआती अवधि में दाखिला कराने पर किसी प्रकार का विलंब शुल्क नहीं देना होगा, जबकि बाद की अवधि में निर्धारित जुर्माना शुल्क लागू होगा। स्कूलों को निर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड तैयार करने और अपलोड किए गए दस्तावेज की जांच करने की जरूरत है, ताकि बाद में संशोधन या सत्यापन के दौरान परेशानी न हो।
एनरोलमेंट की महत्वपूर्ण तिथियां
एनरोलमेंट प्रक्रिया सोमवार से शुरू
पांच नवंबर तक: बिना विलंब शुल्क
छह से 10 नवंबर: 100 रुपये लेट फीस
21 से 25 नवंबर: 1000 रुपये लेट फीस
27 से 30 नवंबर: विवरण में संशोधन का अवसर
इन बातों का रखें ध्यान
विद्यार्थी का नाम और जन्मतिथि मूल दस्तावेज से मिलाएं।
नवीनतम फोटो और जरूरी प्रमाणपत्र अपलोड करें।
ऑनलाइन विवरण भरने से पहले सभी जानकारियों की जांच करें।
गलत जानकारी देने पर स्कूल पर एक लाख से तीन लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है।
वर्जन-
एनरोलमेंट प्रक्रिया निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूरी करने के स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों के नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण मूल दस्तावेज से जांचने के बाद ही दर्ज किए जाएं। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या लापरवाही से बचें और निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना सुनिश्चित करें।
नीलम कुंडू, जिला शिक्षा अधिकारी।