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नदियों किनारे अवैध खनन पर लगाया प्रतिबंध

Tue, 03 May 2016 12:29 AM IST
panipat
panipat Updated Tue, 03 May 2016 12:29 AM IST
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जिलाधीश चंद्रशेखर खरे ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जिला में किसी भी तरह के नदियों के किनारे अवैध खनन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। नदियों के किनारे भारी अवैध खनन किया जाता है। इसमें खुदाई करने वाली जेसीबी और अन्य मशीनों के माध्यम से रेत निकाला जाता है।
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ये आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार जारी किए गए हैं। उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।
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