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दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार युवक को कोर्ट ने किया बरी, महिला एएसआई, एचएचओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Sep 2022 02:36 AM IST
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Rape accused acquitted, court orders departmental action on ASI-HHO
पानीपत। मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म एवं मकान से 45 हजार रुपये चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार प्रमोद को अदालत ने बरी कर दिया है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। न्यायाधीश ने डीजीपी, डीसी एवं एसपी को आदेश दिया कि बगैर तथ्य एवं सबूत युवक को गिरफ्तार करने वाली जांच अधिकारी एएसआई सुदर्शना और तत्कालीन मॉडल टाउन एसएचओ सुनील कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया। निदेशक अभियोजन हरियाणा को लोक अभियोजक के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है।
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मॉडल टाउन थाना पुलिस को 16 जुलाई 2020 को एक महिला ने शिकायत दी थी कि वह 15 जुलाई की रात छत पर बने कमरे में सो रही थी। इस दौरान एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके साथ ही गद्दे के नीचे रखे 45 हजार रुपये चोरी कर फरार हो गया। जिस मामले में मॉडल टाउन थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ 376,452 और 380 के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस को महिला के घर से एक फोन बरामद हुआ, जिस आधार पर पुलिस ने पड़ोसी प्रमोद को सात दिसंबर 2020 गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था।
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