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Panipat News: संपत्ति कर में छूट 31 मार्च तक बढ़ी, फिर 18 प्रतिशत सालान की दर से लगेगा ब्याज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 01 Mar 2024 03:05 AM IST
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Property tax exemption extended till 31 March
पानीपत।सरकार ने संपत्ति कर में छूट की योजना को अब 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। अब शहर के लोग एक माह तक अपने संपत्ति कर के संपूर्ण ब्याज और मूलधन पर भी 15 प्रतिशत छूट पा सकते हैं। दूसरी ओर टैक्स जमा न करवाने वालों पर 18 प्रतिशत सालाना दर से ब्याज लगेगा। वीरवार को टैक्स में छूट का अंतिम दिन मानकर नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्र में शहर के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक दिन में सवा चार सौ लोगों ने 51 लाख का संपत्ति और फायर टैक्स जमा करवाया है।
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अब तक 26 करोड़ से ज्यादा की हुई रिकवरी:
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने फरवरी के अंतिम दिन तक 26 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी की है। वीरवार को छूट में अंतिम दिन मानते हुए शहर के 426 लोगों ने 47.03 लाख रुपये का संपत्ति कर निगम में जमा करवाया। इसके अलावा करीब 4.09 लाख का फायर टैक्स भी जमा करवाया है। वहीं, एक अप्रैल 2023 से लेकर अब तक 47299 लोग ने 24.23 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स टैक्स और 1.93 करोड़ का फायर टैक्स जमा करवा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में निगम ने 35 करोड़ के टैक्स की रिकवरी का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब निगम अधिकारियों को अपने लक्ष्य को पूरा करने में एक माह में करीब दस करोड़ जुटाने होंगे। पिछले 12 साल में तत्कालीन आयुक्त डॉ. मनोज कुमार यादव के कार्यकाल में निगम ने सबसे ज्यादा करीब 27 करोड़ की रिकवरी कराई थी। जो 2010-11 से निगम बनने के बाद सबसे ज्यादा रिकवरी मानी गई थी। इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए निगम अधिकारियों निरंतर प्रयास तो कर रहे हैं। वहीं, सबसे कम रिकवरी को लेकर तत्कालीन आयुक्त सुशील कुमार सस्पेंड तक हो चुके हैं।
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क्षेत्रीय कराधान अधिकारी कुलदीप राणा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में निगम ने टैक्स रिकवरी का टारगेट 35 करोड़ रुपये निर्धारित किया था। अब सरकार ने योजना को एक माह के लिए बढ़ा दिया है। वित्तीय वर्ष पूरा होने से पहले लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं।
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