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Panipat News: अवैध कॉलोनी आबाद होने से पहले खड़े किए पोल, मांगी रिपोर्ट
Wed, 01 Oct 2025 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Wed, 01 Oct 2025 12:27 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
समालखा। अवैध कालोनियां आबाद होने से पहले ही बिजली के खंभे खड़े कर दिए। मामला संज्ञान में आते ही कार्यकारी अभियंता ने एसडीओ समालखा से तीन दिन के अंदर शहर का सर्वे कर रिपोर्ट तलब की है। सरकार के निर्देश के बाद डीसी ने बिजली निगम को निर्देश दिया है कि अवैध काॅलोनियों में बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएं। इसके बावजूद उन अवैध कालोनियों में खंभे खड़े कर दिए गए हैं और अवैध कालोनियों की सूची सहित किला नंबर भी निगम को डीटीपी के यहां से भेजा गया है। अवैध काॅलोनियों में आबाद काॅलोनियों की तरह खंभे लगाए जा रहे हैं।
काॅलोनाइजर निजी खर्च पर भी खंभे खरीद कर लगा सकते हैं, लेकिन यह जांच का विषय है। किसी व्यक्ति को निगम के समानांतर काॅलोनियों में बिजली खंभे व तार लगाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार निगम के पास है। जांच में जो दोषी पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दोष सिद्ध होने पर पिछले माह इसी तरह के एक मामले में तत्कालीन एसडीओ और जेई को चार्जशीट किया गया था।
- एमएस धीमान, एक्सईएन
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समालखा। अवैध कालोनियां आबाद होने से पहले ही बिजली के खंभे खड़े कर दिए। मामला संज्ञान में आते ही कार्यकारी अभियंता ने एसडीओ समालखा से तीन दिन के अंदर शहर का सर्वे कर रिपोर्ट तलब की है। सरकार के निर्देश के बाद डीसी ने बिजली निगम को निर्देश दिया है कि अवैध काॅलोनियों में बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएं। इसके बावजूद उन अवैध कालोनियों में खंभे खड़े कर दिए गए हैं और अवैध कालोनियों की सूची सहित किला नंबर भी निगम को डीटीपी के यहां से भेजा गया है। अवैध काॅलोनियों में आबाद काॅलोनियों की तरह खंभे लगाए जा रहे हैं।
काॅलोनाइजर निजी खर्च पर भी खंभे खरीद कर लगा सकते हैं, लेकिन यह जांच का विषय है। किसी व्यक्ति को निगम के समानांतर काॅलोनियों में बिजली खंभे व तार लगाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार निगम के पास है। जांच में जो दोषी पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दोष सिद्ध होने पर पिछले माह इसी तरह के एक मामले में तत्कालीन एसडीओ और जेई को चार्जशीट किया गया था।
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- एमएस धीमान, एक्सईएन